UP News : मथुरा में हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

Mathura court
Life imprisonment to three accused of murder in Mathura
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 06:46 AM
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मथुरा (उप्र)। मथुरा जिले की एक अदालत ने 10 वर्ष पूर्व दिनदहाड़े हुई हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर कोर्ट ने 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले का एक दोषी पहले से ही जेल में था, जबकि दो अन्य को जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया गया था। सरकारी वकील ने यह जानकारी दी।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश उपाध्याय ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाह प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों के गवाहों, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) कमलेश कुमार पाठक की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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उपाध्याय ने बताया कि घटना रिफाइनरी क्षेत्र के भुड़रसू गांव निवासी महिला त्रिवेणी से संबंधित है, जो 10 मार्च 2012 को जेल में बंद अपने बेटे भूरा से मिलकर गांव लौट रही थी। महिला के साथ उसका दूसरा बेटा सुरेश और दामाद पप्पू भी था।

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उन्होंने बताया कि तीनों पप्पू की मोटर साइकिल पर एक साथ लौट रहे थे कि तभी दोपहर में लगभग दो बजे आगरा-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुष्पा फार्म हाउस के समीप गांव के ही दूसरे पक्ष के रन्नो उर्फ रनवीर, नारायण सिंह व हाकिम ने उसके पुत्र सुरेश पर तमंचे से गोली दाग दी। उपाध्याय ने बताया कि इस हमले से सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गया तथा त्रिवेणी और उसके दामाद पप्पू को भी कुछ छर्रे लग गए। वे लोग सुरेश को तुरंत अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में त्रिवेणी ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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UP News : दरिंदे की हवस का शिकार बनी छह साल की मासूम

Rape
A six-year-old innocent became a victim of a predator's lust.
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 06:14 PM
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महोबा (उप्र)। महोबा जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

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महोबा शहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) बलराम सिंह ने मंगलवार को बताया कि छह साल की बच्ची से कथित दुष्कर्म की घटना रविवार को हुई। पीड़िता की मां ने सोमवार को प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि घटना के समय पीड़ित बच्ची अपनी मां के साथ जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गयी थी। उसी दौरान जंगल में मौजूद पीड़िता के गांव का ही युवक साहिल (21) उसे बहला-फुसलाकर सुनसान जगह ले गया और दुष्कर्म किया।

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सूत्रों ने बताया कि पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद साहिल को सोमवार को गिरफ्तार कर उसे संबंधित न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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UP News : मां ने चार माह के बेटे को फावड़े से काट डाला, जानिये पूरी कहानी

Murder
Mother killed her four-month-old son with a shovel, know the whole story
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 03:46 AM
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सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक महिला ने कथित रूप से अंधविश्वास के चलते अपने चार माह के बेटे की फावड़े से काटकर हत्या कर दी।

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पुलिस सूत्रों ने बताया कि गोसाईगंज थाना क्षेत्र के धनऊडीह गांव की निवासी मंजू (35) ने पूर्वाह्न करीब नौ बजे अंधविश्वास के चलते अपने चार माह के बेटे को फावड़े से काट दिया। सूत्रों के मुताबिक, आरोपी महिला अक्सर बीमार रहती थी और अपनी बीमारी से निजात पाने के लिए उसने कथित रूप से अंधविश्वास में बेटे की बलि दे दी।

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सूत्रों के अनुसार, मंजू का पति कानपुर में मजदूरी करता है। उन्होंने बताया कि आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।