किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही, कई लोगो की मरने की आशंका

किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही, कई लोगो की मरने की आशंका
locationभारत
userचेतना मंच
calendar28 Nov 2025 09:35 PM
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जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोती क्षेत्र में आज अचानक बादल फटने (Cloud Burst) की घटना से भयावह बाढ़ आ गई। मचैल माता यात्रा के मार्ग पर पानी का तेज बहाव कई इलाकों में तबाही मचा रहा है। किश्तवाड़ प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए हैं।  Cloud Burst in Kishtwar

केंद्रीय मंत्री ने लिया हालात का जायजा

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें स्थानीय विधायक और नेता प्रतिपक्ष सुनील कुमार शर्मा से बादल फटने की जानकारी मिली। उन्होंने किश्तवाड़ के उपायुक्त से स्थिति का जायजा लिया और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि इलाके में भारी नुकसान की संभावना है। उन्होंने एनडीआरएफ टीम की तैनाती की मांग की और कहा कि राहत कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने घटना पर दुःख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की और अधिकारियों को बचाव एवं राहत अभियान को और तेज करने का निर्देश दिया।

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मौसम विभाग की चेतावनी

श्रीनगर मौसम केंद्र ने अगले 4-6 घंटों में जम्मू-कश्मीर के कई क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ हल्की बौछारों की चेतावनी जारी की है। विशेष रूप से किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर, पुंछ, राजौरी, रियासी और श्रीनगर के पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और पत्थर गिरने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने लोगों से ढीली संरचनाओं, बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही वुलर झील, डल झील और अन्य जलाशयों में नौका विहार और शिकारा सवारी जैसी गतिविधियों को स्थगित करने का निर्देश भी जारी किया गया है।  Cloud Burst in Kishtwar

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अब बदलने जा रहे हैं UPI के नियम, NPCI ने P2P ट्रांजैक्शन पर लगाई रोक

अब बदलने जा रहे हैं UPI के नियम, NPCI ने P2P ट्रांजैक्शन पर लगाई रोक
locationभारत
userचेतना मंच
calendar25 Nov 2025 09:20 AM
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डिजिटल भुगतान की दुनिया में बड़ा बदलाव आने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने UPI को लेकर बड़ी घोषणा की है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई (UPI) में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पीयर-टू-पीयर (P2P) ट्रांजैक्शन फीचर हटा दिया जाएगा। NPCI का यह नया नियम सीधे यूजर्स की सुरक्षा को मजबूत करने और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए लागू किया जा रहा है। अब यूजर्स को अपने यूपीआई लेनदेन करने के तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा। UPI New Rule

क्या है नया नियम ?

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने 29 जुलाई को सर्कुलर जारी कर कहा है कि 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई में पीयर-टू-पीयर (P2P) कलेक्ट फीचर पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अब बैंकों और डिजिटल पेमेंट ऐप्स से ‘कलेक्शन रिक्वेस्ट’ भेजना संभव नहीं होगा। P2P फीचर का इस्तेमाल अकाउंट होल्डर्स अक्सर दोस्तों और परिवार को पैसे भेजने या बिल भुगतान याद दिलाने के लिए करते थे। NPCI का यह कदम यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाने और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है।

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फ्रॉड रोकने के लिए उठाया कदम

हाल के समय में फ्रॉडर्स फर्जी रिक्वेस्ट भेजकर यूजर्स से पैसे निकालने में कामयाब हो रहे थे। पहले P2P लेनदेन की सीमा ₹2,000 प्रति लेनदेन रखी गई थी, जिससे धोखाधड़ी के कई मामले कम हुए, लेकिन इसे पूरी तरह रोकना पर्याप्त नहीं था। NPCI ने यह सुविधा हटाकर डिजिटल लेनदेन को अधिक सुरक्षित बनाने की कोशिश की है। 1 अक्टूबर से पैसे भेजने के लिए केवल यूपीआई पिन का उपयोग करके QR कोड या संपर्क नंबर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। किसी अन्य माध्यम से अब यूपीआई पेमेंट संभव नहीं होगा।

ई-कॉमर्स और बड़े प्लेटफॉर्म्स पर असर

यह नया नियम फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्विगी और IRCTC जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के लेनदेन को प्रभावित नहीं करेगा। इन प्लेटफॉर्म्स को भुगतान पूरा करने के लिए कलेक्शन रिक्वेस्ट भेजने की अनुमति रहेगी, लेकिन यूजर्स को हर ट्रांजैक्शन के लिए अपना यूपीआई पिन दर्ज करना होगा।  UPI New Rule

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स्वतंत्रता दिवस पर विशेष : राष्ट्रीय झंडा लगाने से पहले नियम जरूर पढ़ लें

स्वतंत्रता दिवस पर विशेष : राष्ट्रीय झंडा लगाने से पहले नियम जरूर पढ़ लें
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userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 04:23 PM
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स्वतंत्रता दिवस भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है। भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार राष्ट्रीय झंडे ( National Flag) को सलाम करने का दिन है। भारत का हर नागरिक अपने मकान, दुकान तथा वाहन पर राष्टीय झंडा ( लगाना चाहता है। राष्ट्रीय झंडा ( National Flag ) लगाना तथा राष्ट्रीय झंडा फहराना अच्छी बात है। राष्ट्रीय झंडे को लगाने से राष्ट्रीयता का अहसास होता है। राष्ट्रीय झंडा लगाने तथा फहराने के कुछ खास नियम बनाए गए हैं। राष्ट्रीय झंडा लगाने से पहले इन नियमों को जान लेना बेहद जरूरी है।  National Flag

क्या है राष्ट्रीय झंडा फहराने के नियम ?

भारत में राष्ट्रीय झंडा फहराने के नियम हमारी संसद ने तय कर रखे हैं। भारत में तिरंगा फहराने से जुड़े सारे नियम-कायदे फ्लैग कोड 2002 के तहत आते हैं. ये फ्लैग कोड 26 जनवरी 2002 से लागू है। 2002 से पहले तिरंगा फहराने के नियम एम्बलेम्स एंड नेम्स ( Prevention Of Improper use) एक्ट, 1950 और प्रिवेन्शन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ( Prevention of Insults to National Honor Act ) 1971 के तहत आते थे। इस कोड में कार पर एक तो झंडा लगाने की कुछ लोगों की ही अनुमति है और इसके अलावा वे लोग भी नियमों के हिसाब से झंडा लगा सकते हैं। बता दें कि जिन लोगों को झंडा लगाने की परमिशन है, वो लोग जब कभी आवश्यक समझें तो अपनी कार पर झंडा लगा सकते हैं। कार में झंडा दाईं तरफ लगा होना चाहिए। अगर किसी गणमान्य व्यक्ति के साथ दूसरे देश के भी गणमान्य व्यक्ति होते हैं तो इस स्थिति में कार में दाईं तरफ भारत का झंडा और बाईं तरफ दूसरे गणमान्य व्यक्ति के देश का झंडा लगाना चाहिए।

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कौन लगा सकता है राष्ट्रीय झंडा ?

अब जानते हैं कौन लोग झंडा लगा सकते हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल और उप-राज्यपाल, विदेशी दूतावास के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य कैबिनेट मंत्री झंडा लगा सकते हैं। इनके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उप-सभापति, राज्य विधानपरिषदों के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष आदि झंडा लगा सकते हैं। National Flag