Farmer ID: बिहार के 71 लाख किसान ध्यान दें, अगर आपने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो फरवरी में पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त से वंचित हो सकते हैं। फार्मर आईडी बनवाने के लिए 6 से 9 जनवरी तक पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं।

केंद्र और राज्य सरकार लगातार यह संदेश दे रही हैं कि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान पहचान पत्र यानी Farmer ID बनवाना अनिवार्य है लेकिन दुर्भाग्यवश, देशभर में बड़ी संख्या में किसान इस छोटे से काम को अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। बिहार की बात करें तो लगभग 71 लाख किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने 6 से 9 जनवरी तक हर पंचायत में विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान में किसान अपने कागजात लेकर जाकर आसानी से फार्मर आईडी बनवा सकते हैं।
यदि किसान इस चार दिन के अभियान में भी फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो उन्हें फरवरी में आने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त से वंचित होना पड़ सकता है। बिहार में लगभग 75 लाख किसान पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं लेकिन अब तक केवल 4 लाख के आसपास किसानों ने ही फार्मर आईडी बनवाई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं होगी उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
फार्मर आईडी एक यूनिक पहचान पत्र की तरह काम करती है। इसके कई फायदे हैं:
1. किसान सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
2. कोई अन्य व्यक्ति आपके हक में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
3. पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं में आसानी से पहुंच मिलती है।
4. सभी किसानों का एकीकृत डिजिटल पहचान तैयार हो जाती है।
इस तरह फार्मर आईडी किसान के लिए सुरक्षा और सुविधा दोनों सुनिश्चित करती है।
किसान अपनी फार्मर आईडी बनवाने के लिए निम्न दस्तावेज साथ लेकर आएं:
1. आधार कार्ड
2. मोबाइल नंबर
3. जमीन से जुड़े दस्तावेज (खुद के नाम की ऑनलाइन जमाबंदी से संबंधित कागज)
बिहार सरकार ने पंचायत स्तर पर विशेष कैंप आयोजित किए हैं जो 6, 7, 8 और 9 जनवरी तक चलेंगे। इन कैंपों में किसान को अपने कागजात लेकर जाना होगा। प्रक्रिया इस प्रकार है:
1. किसान कृषि समन्यवक, किसान सलाहकार या हलका कर्मचारी से संपर्क करेंगे।
2. फार्मर रजिस्ट्री के पोर्टल या एप पर बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन से वेरिफिकेशन होगा।
3. जमीन से संबंधित दावा दर्ज कराया जाएगा।
4. राजस्व विभाग के कर्मचारी इसकी वेरिफिकेशन करेंगे।
5. इसके बाद किसान को फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी।
यदि फार्मर आईडी बनवाने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो किसान इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं-
कृषि विभाग: 18001801551
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग: 18003456215