Wrestler Sexual Harassment Case : बृजभूषण से एसआईटी ने की तीन घंटे तक पूछताछ
SIT interrogated Brij Bhushan for three hours
भारत
चेतना मंच
12 May 2023 10:52 PM
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह का बयान दर्ज किया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाबत सिंह से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की गई है।
Wrestler Sexual Harassment Case
दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया बृजभूषण का बयान
पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर का भी बयान दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो मामले दर्ज किए थे।पहली प्राथमिकी एक नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ी है, जिसमें पॉक्सो कानून और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वहीं, दूसरी प्राथमिकी वयस्कों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिंह को जांच में शामिल होने के लिए एक नोटिस भेजा गया था। सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में उनसे करीब तीन घंटों तक पूछताछ की गई।
बृजभूषण ने किया आरोपों से इंकार
अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद से अभी तक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा पूछताछ की गई है। दोनों मामलों में सिंह ने आरोपों से इंकार करते हुए दावा किया है कि उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। कुश्ती महासंघ के प्रमुख से अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज और साक्ष्य देने को कहा गया है। पुलिस ने कहा कि अभी तक 30 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, और अन्य के दर्ज किए जाने हैं, जिसके बाद सिंह से आगे पूछताछ की जाएगी। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि हमें भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है।
Wrestler Sexual Harassment Case
बयान दर्ज करने के लिए कई राज्यों में भेजी गई टीम
मामले की जांच के तहत दिल्ली पुलिस के कई दलों को बयान दर्ज करने और साक्ष्य एकत्र करने के लिए उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और हरियाणा भेजा गया है। हालांकि, अभी तक सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग का ही बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज हुआ है। अधिकारी ने कहा कि जल्दी ही बाकी छह महिला पहलवानों के बयान भी मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए जाएंगे। हालांकि, पुलिस ने नाबालिग सहित सभी शिकायतकर्ताओं के बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज कर लिए हैं।
पुलिस ने एसआईटी के बाबत दी कोर्ट को दी जानकारी
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को विशेष अदालत को बताया कि मामले की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल को उक्त जानकारी दी गई। इससे पहले अदालत ने दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट देने को कहा था। लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि इस मामले की स्थिति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंप दी गई है। अनुरोध किया गया है कि मामले की प्रकृति को देखते हुए इसे किसी के साथ साझा नहीं किया जाए। दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 27 मई तय कर दी।