ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को झटका, अभिषेक बच्चन के नाम और तस्वीरों के दुरुपयोग से बढ़ेगी मुश्किल!

बिना इजाजत व्यावसायिक लाभ उठाने पर रोक
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उनके नाम और तस्वीरों का दुरुपयोग कर रहे थे। यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके अभिषेक बच्चन की छवि से जुड़ी अनुचित और आपत्तिजनक सामग्री तैयार की जा रही थी। कोर्ट ने इसे रोकने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया।पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा
जस्टिस तेजस करिया ने 10 सितंबर को दिए गए आदेश में माना कि अभिषेक बच्चन का नाम, फोटो, हस्ताक्षर और उनकी पर्सनैलिटी उनके पेशेवर करियर का अहम हिस्सा है। इनके अनधिकृत इस्तेमाल से न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति बल्कि उनके और उनके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ सकता है।अपूरणीय क्षति से बचाने का कदम
कोर्ट ने कहा कि यदि इस मामले में रोक नहीं लगाई जाती तो अभिषेक बच्चन और उनके परिवार को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर अपूरणीय क्षति हो सकती थी। इसलिए अदालत ने एकतरफा अंतरिम आदेश देकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनके नाम और छवि के दुरुपयोग से रोका।मुकदमे की पृष्ठभूमि
अभिषेक बच्चन ने अपनी याचिका में कहा था कि उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, आवाज़ और पर्सनैलिटी का उपयोग किया जा रहा है। यह न केवल उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि व्यावसायिक लाभ कमाने की एक अनुचित कोशिश भी है। इसी को देखते हुए उन्होंने अदालत से सुरक्षा की मांग की थी। Big Breaking: दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलने के बाद मचा हड़कंपअगली खबर पढ़ें
बिना इजाजत व्यावसायिक लाभ उठाने पर रोक
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उनके नाम और तस्वीरों का दुरुपयोग कर रहे थे। यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके अभिषेक बच्चन की छवि से जुड़ी अनुचित और आपत्तिजनक सामग्री तैयार की जा रही थी। कोर्ट ने इसे रोकने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया।पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा
जस्टिस तेजस करिया ने 10 सितंबर को दिए गए आदेश में माना कि अभिषेक बच्चन का नाम, फोटो, हस्ताक्षर और उनकी पर्सनैलिटी उनके पेशेवर करियर का अहम हिस्सा है। इनके अनधिकृत इस्तेमाल से न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति बल्कि उनके और उनके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ सकता है।अपूरणीय क्षति से बचाने का कदम
कोर्ट ने कहा कि यदि इस मामले में रोक नहीं लगाई जाती तो अभिषेक बच्चन और उनके परिवार को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर अपूरणीय क्षति हो सकती थी। इसलिए अदालत ने एकतरफा अंतरिम आदेश देकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनके नाम और छवि के दुरुपयोग से रोका।मुकदमे की पृष्ठभूमि
अभिषेक बच्चन ने अपनी याचिका में कहा था कि उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, आवाज़ और पर्सनैलिटी का उपयोग किया जा रहा है। यह न केवल उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि व्यावसायिक लाभ कमाने की एक अनुचित कोशिश भी है। इसी को देखते हुए उन्होंने अदालत से सुरक्षा की मांग की थी। Big Breaking: दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलने के बाद मचा हड़कंपसंबंधित खबरें
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