Monday, 25 November 2024

Big Breaking : लेबर (Labour) अधिकारियों पर चला उत्तर प्रदेश सरकार का चाबुक, DLC समेत 3 सस्पेंड

Big Breaking :  लखनऊ/नोएडा। नोएडा के श्रम विभाग (Labour Department)  पर उत्तर प्रदेश सरकार का जोरदार चाबुक चला है। शासन…

Big Breaking : लेबर (Labour) अधिकारियों पर चला उत्तर प्रदेश सरकार का चाबुक, DLC समेत 3 सस्पेंड

Big Breaking :  लखनऊ/नोएडा। नोएडा के श्रम विभाग (Labour Department)  पर उत्तर प्रदेश सरकार का जोरदार चाबुक चला है। शासन ने श्रम विभाग में तैनात नोएडा (गौतमबुद्धनगर) (Gautam Buddha Nagar) के उप श्रमायुक्त (DLC) समेत दो अधिकारियों व एक कर्मचारी को निलंबित (Suspended) कर दिया है। आरोप है कि ये अधिकारी विदेशी निवेशकों  (Foreign Investors) से मिलने तक को तैयार नहीं थे।

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उत्तर प्रदेश सरकार इन दिनों अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध बेहद सख्ती दिखा रही है। इसी कड़ी में बीती शाम (12 जनवरी 2023) को सरकार ने श्रम विभाग पर सख्त चाबुक चलाया है। नोएडा (गौतमबुद्धनगर जिले) में तैनात उप श्रमायुक्त ((DLC) धर्मेन्द्र कुमार सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके साथ ही लेबर इंफोर्समेंट ऑफिसर विजय शंकर तिवारी व श्रम विभाग के वरिष्ठ क्लर्क मिथिलेश कुमार सिंह को भी निलंबित किया गया है। तीनों को श्रम मुख्यालय कानपुर से संबद्ध कर दिया गया है।

आरोप है कि ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-6 में स्थित एक जापानी कंपनी के सीईओ (CEO) यूकीनोरी ने ई-मेल भेजकर नोएडा के श्रम विभाग की शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी। मुख्यमंत्री ने इस शिकायत की जांच दो अपर श्रमायुक्तों दिलीप कुमार सिंह, अपर श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश मुख्यालय कानपुर एवं आर.पी. गुप्ता उप श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश मुख्यालय कानपुर से कराई। संयुक्त प्रारंभिक जांच आख्या (दिनांक 9.01.2023) में यह उल्लेख किया गया है कि उप श्रमायुक्त धर्मेन्द्र कुमार सिंह द्वारा अपने पर्यवेक्षणीय दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरती गयी है तथा शासन की मंशा के अनुरूप विदेशी निवेशकों से स्वयं बात न करके तथा उन्हें समय न देकर अपने अधिनस्थों से संपर्क कराने की अपेक्षा की गयी है।

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शासन का मत है कि उप श्रमायुक्त गौतमबुद्धनगर धर्मेन्द्र कुमार सिंह का उक्त कृत्य उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियमावली 1956 के नियम -3 एवं 4 (क) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंधन है तथा शासन की मंशा के अनुरूप विदेशी निवेशकों से स्वयं बात न करके तथा उन्हें समय न देकर शासन/विभाग की छवि धूमिल करने आदि के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत उप श्रमायुक्त गौतमबुद्धनगर धर्मेद्र कुमार सिंह गौतमबुद्धनगर को तत्कालीन प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। धर्मेन्द्र कुमार सिंह निलंबन  अवधि में श्रमायुक्त मुख्यालय उत्तर प्रदेश कानपुर में संबद्ध रहेंगे।

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