Thursday, 28 March 2024

“दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी होंगे पुरानी पेंशन के हकदार” – Allahabad High Court

Allahabad High Court:  आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court Verdict) ने एक काफी अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि, …

“दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी होंगे पुरानी पेंशन के हकदार” – Allahabad High Court

Allahabad High Court:  आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court Verdict) ने एक काफी अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि,  दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी (Daily Wagers Workers) की नियुक्ति अगर नई पेंशन योजना  लागू होने से पहले हुई है? तो वह पुरानी पेंशन (Old Pension) पाने का हकदार होगा।

भले ही उसका नियमितीकरण (Regularization) नई पेंशन योजना (New Pension Policy) आने के बाद क्यों न हुआ हो ! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन और रिटायरमेंट (Pension & retirement) जनित लाभ के लिए नियुक्ति की तारीख अहम है।

कर्मचारी की नियुक्ति (Employee Recruitment) उसी तारीख से मानी जाएगी, जिस दिन से वह सेवा में आया (From the Day He/ She has Came into Service) है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्या. श्री. सरल श्रीवास्तव (Justice. Mr. Saral Srivastava) की एकल बेंच ने नगर निगम प्रयागराज (Municipal Corporation Prayagraj) के कर्मचारी कमालुद्दीन के काफी मशहूर मामले में आज यह फैसला दिया है, जो काफी अहम फैसला माना जा रहा है।

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठा था कि, 1 अप्रैल 2005 (1 April 2005) के बाद सेवा में नियमित हुए कर्मचारी (Regular Staff) को पुरानी पेंशन (Old Pension) के लिए ‌हकदार माना जाना चाहिए या नहीं ?

दरअसल इस याचिकाकर्ता (Petitioner) की नियुक्ति दैनिक वेतनभोगी (Daily Wage) के तौर पर 1989 में ही हुई थी, पर उसका रेग्युलायजेशन 2008 में ‌हुआ था, जबकि अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन योजना समाप्त हो चुकी (Old Pension Scheme Expired) थी।

ऐसे में संबंधित विभाग ने याचिकाकर्ता को पुरानी पेंशन (Pension) पाने का हकदार नहीं माना। उसके बाद याचिकाकर्ता ने अपने हक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad HC) का दरवाजा खटखटाया था।

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ऐसे पेचीदे मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए, प्रेम‌ सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Prem Singh Vs State of Uttar Pradesh) और कौशल किशोर चौबे केस (Kaushal Kishore Chaubey Case) में पारित सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसलों पर विचार किया।

इनमें कहा गया कि, दैनिक वेतनभोगी (Daily Wage) के तौर पर दी गई सेवा पेंशन लाभ (Service Pension Benefit) में जोड़ी जानी चाहिए। इसी प्रकार इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने एक अन्य अपील (Appeal) में कहा है कि, पुरानी पेंशन या नई पेंशन का निर्णय करने में कर्मचारी की नियुक्ति की तारीख अहम (The Date of Appointment of Employee is Crucial in Deciding Old pension or New pension ) है।

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