Bulandshshr News : बुलंदशहर में न्यायालय ने विवाहिता की दहेज के कारण हत्या मामले में अभियुक्त को सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त को पाँच साल क़ैद की सजा और 14, हज़ार रुपया जुर्माना भी लगाया है। शादी के बाद से ही महिला के ससुराल वाले दहेज की माँग के चलते उसे प्रताड़ित किया करते थे, ज़हर के कारण विवाहिता की मौत हो गई थी।
विवाहिता की ज़हर देकर हत्या
पूरा मामला बुलंदशहर के मधुपूरा इलाक़े का है। दरअसल बुलंदशहर के खुर्जा के मधुपुरा थाना इलाक़े में 30 जून 2019 को पुलिस को वादी विजय कुमार सिंह निवासी इनायतपुर ने तहरीर देकर बताया था कि उसने उसकी पुत्री की शादी 8 फ़रवरी 2103 को सलेमपुर थाना क्षेत्र के गाँव याकूबपुर बेलौट निवासी भूपेंद्र के साथ की थी। दान दहेज रीति रिवाज़ के साथ शादी की गई थी। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक चला लेकिन बाद में अतिरिक्त दहेज की माँग की जाने लगी। ससुराल पक्ष के लोग सोने की अंगूठी 50, हज़ार रुपये अतिरिक्त दहेज, बाइक और अन्य चीज़ें माँगने लगे। लगातार दहेज की माँग के चलते बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। 25 जून 2019 को उनकी पुत्री को ज़हर दे दिया गया। आनन फ़ानन में बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 26 जून को इलाज के दौरान बेटी की मौत हो गई।
न्यायालय ने दोषी को सुनाई सजा
बुलंदशहर में बेटी के परिवार वालों का आरोप था कि पति ने ज़हर देकर अतिरिक्त दहेज की माँग के चलते बेटी की हत्या कर दी है। पुलिस में तहरीर देकर पति भूपेंद्र के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जाँच कर चार्जशीट दाख़िल कर दी थी। अब न्यायालय ने सभी सबूतों गवाहों और सभी पहलुओं को देखने के बाद सजा सुनाई है। दलीलों को सुनने के बाद भूपेंद्र को दोषी माना गया। न्यायालय ने पति को 5 साल क़ैद और 14, हज़ार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है।
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