Uttar pradesh News : उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त नवदीप रिणवा के निर्देश पर यह बडा फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयोग ने अपने फैसले की जानकारी सभी जिलों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के पास भेज दी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग का यह फैसला सरकारी नौकरी करने वाले पति तथा पत्नी दोनों पर लागू होगा।
क्या है उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग का फैसला
उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त ने लोकसभा चुनाव 2024 में सरकार कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर निर्देशजारी किए है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयोग केकार्यालय ने ये निर्देश जारी किए है.निर्देश में कहा गया है कि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो दोनों चुनावमें ड्यूटी नहीं करेंगे, उनमेंसे किसी एक की ही लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियोको जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रार्थना पत्रदेना होगा और इस आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी ही दंपत्तियों में से किसी एक कोड्यूटी से मुक्त करने का फैसला लेंगे। चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के कार्यालय के अनुसार, यदि पति/पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो उनकीसमस्या को देखते हुए दोनों में से किसी एक को प्रार्थना पत्र के आधार पर चुनावड्यूटी से मुक्ति किए जाने के बारे में उत्तर प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचनअधिकारी फैसला करेंगे।
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उत्तरप्रदेश में 7 चरणों में होगा चुनाव इस बार देशभर में 7 फेजों में चुनाव होंगे और 4 जून, 2024 को मतगणना की जाएगी. यह भारत में सबसे लंबे समय तकचलने वाला आम चुनाव होगा, जो 44 दिन तक चलेगा. उत्तर प्रदेश में80 सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग होगी. पहले चरण (19 अप्रैल) में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत की सीटों परवोटिंग होगी. इसी प्रकार देशभर में होने वाले सात चरण के मतदान के दौरान प्रत्येक चरण में उत्तर प्रदेश में भी वोट पडेंगे। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। Uttar pradesh News
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