बिजनौर (उप्र)। बिजनौर जिले में सांसद/विधायक (एमपी/एमएलए) अदालत ने पूर्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद यशवंत सिंह को एक महीने के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मार्ग जाम करने के एक मामले में एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
Former MP Jailed
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उन्होंने बताया कि 10 जनवरी 2015 को नूरपुर और जलीलपुर के 44 गांव अमरोहा जिले में मिलाए जाने के प्रस्ताव के विरोध में भीड़ ने गोहावर चौक पर लगभग 21 घंटे तक रास्ता जाम किया था। इस दौरान बिजनौर से पूर्व भाजपा सांसद यशवंत सिंह भी धरने पर बैठे थे। पुलिस ने इस मामले में सिंह सहित 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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नूरपुर के थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए अदालत अभिनव यादव ने शुक्रवार शाम पूर्व सांसद को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना) के तहत दोषी करार देते हुए एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
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