रामगोपाल हत्याकांड में सरफराज को फांसी, नौ दोषियों को उम्रकैद
अदालत ने मुख्य आरोपी सरफराज को मौत की सजा देते हुए अन्य नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 13 अक्टूबर 2024 का है, जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रामगोपाल की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

UP News : उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में चर्चित रामगोपाल हत्याकांड मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुख्य आरोपी सरफराज को मौत की सजा देते हुए अन्य नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 13 अक्टूबर 2024 का है, जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रामगोपाल की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात ने पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया था और लंबे समय तक स्थानीय स्तर पर माहौल संवेदनशील बना रहा।
दोष सिद्ध होने के बाद सुनाई गई सजा
फैसले से एक दिन पहले बुधवार को अदालत ने मुख्य अभियुक्त अब्दुल हमीद, उसके तीन बेटों फहीम, सरफराज उर्फ रिंकू और तालिब उर्फ सबलू सहित कुल 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। गुरुवार दोपहर बाद सभी दोषियों को भारी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद सजा का ऐलान किया गया।
कचहरी में दिनभर तनाव और उत्सुकता
सजा सुनाए जाने से पहले ही कचहरी परिसर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे थे। मृतक रामगोपाल के परिवार के सदस्य, स्थानीय लोग और वकील लगातार कार्यवाही पर नजर रखे हुए थे। माहौल में तनाव भी था और उत्सुकता भी कि अदालत किस तरह का फैसला सुनाएगी। सजा घोषित होते ही अदालत परिसर में चर्चा का दौर तेज हो गया और लोगों ने फैसले को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएँ दीं।
UP News : उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में चर्चित रामगोपाल हत्याकांड मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुख्य आरोपी सरफराज को मौत की सजा देते हुए अन्य नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 13 अक्टूबर 2024 का है, जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रामगोपाल की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात ने पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया था और लंबे समय तक स्थानीय स्तर पर माहौल संवेदनशील बना रहा।
दोष सिद्ध होने के बाद सुनाई गई सजा
फैसले से एक दिन पहले बुधवार को अदालत ने मुख्य अभियुक्त अब्दुल हमीद, उसके तीन बेटों फहीम, सरफराज उर्फ रिंकू और तालिब उर्फ सबलू सहित कुल 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। गुरुवार दोपहर बाद सभी दोषियों को भारी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद सजा का ऐलान किया गया।
कचहरी में दिनभर तनाव और उत्सुकता
सजा सुनाए जाने से पहले ही कचहरी परिसर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे थे। मृतक रामगोपाल के परिवार के सदस्य, स्थानीय लोग और वकील लगातार कार्यवाही पर नजर रखे हुए थे। माहौल में तनाव भी था और उत्सुकता भी कि अदालत किस तरह का फैसला सुनाएगी। सजा घोषित होते ही अदालत परिसर में चर्चा का दौर तेज हो गया और लोगों ने फैसले को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएँ दीं।












