Tuesday, 12 November 2024

Shamli News : छह साल के बेटे ने मां को दिलाई उम्रकैद की सजा

शामली। सिर्फ छह साल के बच्चे ने अपनी मां और उसके प्रेमी को पिता की हत्या के आरोप में आजीवन…

Shamli News : छह साल के बेटे ने मां को दिलाई उम्रकैद की सजा

शामली। सिर्फ छह साल के बच्चे ने अपनी मां और उसके प्रेमी को पिता की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दिला दी। आपको बेशक इस पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के शामली जिले में सामने आया है। यहां की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में छह साल के मासूम की गवाही को अहम मानते हुए बच्चे की मां और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक शामली जिले के मनलेंडी गांव में धर्मवीर अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी राजेश और छह साल का बेटा कार्तिक है। सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बीच धर्मवीर की पत्नी राजेश को प्रदीप नामक युवक से प्यार हो गया। दोनों छुप—छुपकर मिलने लगे। लेकिन, यह रिश्ता एक दिन उजागर हो गया।

राजेश और प्रदीप के रिश्ते की जानकारी होने पर धर्मवीर ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। लेकिन, कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। राजेश भी प्रदीप के प्यार में अंधी हो गई। उसे परिवार और समाज की कोई परवाह नहीं रही। अब वह खुलकर प्रदीप से मिलने लगी। इस रिश्ते को लेकर पति पत्नी के बीच तकरार बढ़ने लगा। आखिर, राजेश ने अपने प्रेमी प्रदीप के साथ मिलकर अपने पति धर्मवीर को ठिकाने लगाने की ठान ली।

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आखिर, 02 जून—2018 को राजेश ने अपने प्रेमी प्रदीप के साथ मिलकर घर में ही धर्मवीर की गला दबाकर हत्या कर दी। और, हत्या को आत्महत्या का रंग देने के लिए दोनों ने धर्मवीर के शव को फंदे से लटका दिया। जिस समय यह वारदात हुई, उस समय राजेश और धर्मवीर का छह साल का बेटा कार्तिक घर में ही था।

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हत्या के इस मामले की सुनवाई स्थानीय अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि इस मुकदमे में धर्मवीर का बेटा भी अहम गवा​ह था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और गवाहों के बयान दर्ज किए। छह साल के कार्तिक ने कोर्ट को बताया कि उसकी मां राजेश ने अपने प्रेमी प्रदीप के साथ मिलकर पिता धर्मवीर की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को फंदे से लटका दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरजेश कुमार ने कार्तिक की गवाही को बेहद अहम मानते हुए राजेश और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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