Friday, 20 December 2024

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 30 हजार करोड़ रुपये की होगी वसूली

UP News :  उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने…

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 30 हजार करोड़ रुपये की होगी वसूली

UP News :  उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सरकार के फैसले को तुरंत लागू करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला यह है कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों के 30 हजार करोड़ रूपए की वसूली करके उस रुपये का नागरिकों को वापस दिलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नागरिकों के 30 करोड़ से भी अधिक रुपये फाइनेंस कंपनियों ने हड़प रखे हैं।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया जनता के हित में बड़ा फैसला

दरअसल उत्तर प्रदेश में सक्रिय फल्र्स एग्रो कंपनी लिमिटेड (पीएसीएल) ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के 30 हजार करोड़ रूपए हड़प रखे हैं। इसी प्रकार कुछ दूसरी फाइनेंस कंपनियों ने भी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के पैसे हड़प लिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों के हड़प लिए गए सारे पैसे वापस दिलवाने के लिए विशेष वसूली अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। इस फैसले के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों के लिए शिकायत पंजीकरण पोर्टल बनाया है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए शिकायत पंजीकरण पोर्टल ने काम करना शुरू कर दिया है। इस पोर्टल का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार का संस्थागत वित्त विभाग कर रहा है। उत्तर प्रदेश संस्थागत वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि शिकायत पोर्टल पर अब तक डेढ़ लाख नागरिकों ने अपनी-अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पता चला है कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों के 30 करोड़ रूपए पीएसीएल ने हड़प लिए हैं। उत्तर प्रदेश के संस्थागत वित्त विभाग ने हड़प की गई धनराशि की सूचना सेवी के पास भेज दी है।

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जल्दी ही वापस कराया जाएगा हड़पा हुआ पैसा

आपको बता दें कि पीएसीएल कंपनी ने उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली एनसीआर व अन्य राज्यों के निवेशकों को पैसा दोगुना-तिगुना करने का झांसा दिया। अपने लाखों एजेंटों के जरिए यह भरोसा दिलाया कि अगर पैसा नहीं मिला तो मनचाही जगह पर जमीन दी जाएगी। कंपनी ने देश भर में लाखों एकड़ जमीन भी खरीद ली। जब धोखाधड़ी का खुलासा हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने निवेशकों को धन वापसी कराने के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई।  कमेटी ने कंपनी की जमीन बेच कर निवेशकों को अलग-अलग चरणों में रकम दिलाने की संस्तुति की। पहले 5000 रुपये तक की चोट खाने वालों का राहत दी गई। उसके बाद 7000 रुपये तक, फिर 10 हजार तक से लेकर 19 हजार तक की रकम का नुकसान उठाने वाले निवेशकों की डूबी रकम वापस कराई गई।

इसी क्रम में यूपी सरकार ने धन हड़पने वाली कंपनियों के शिकार लोगों को राहत दिलाने के लिए जमाकर्ता हित संरक्षण ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल बनाया। इसमें पीएसीएल के साथ- साथ अन्य गड़बड़ी करने वाली वित्तीय कंपनियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, दिल्ली समेत पूरे देश के उन 20,84,635 लोगों को राहत दिलाई है जिन्होंने अधिकतम 19 हजार रुपये तक की रकम गंवा दी। इसके लिए उन्हें 1021.84 करोड़ रुपये वापस किए गए। UP News

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