Monday, 25 November 2024

उत्तर प्रदेश में घर बैठे-बैठे बनवा सकते हैं आय प्रमाण-पत्र

UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आय प्रमाण-पत्र ( Income Certificate ) तथा जाति प्रमाण-पत्र बनाने…

उत्तर प्रदेश में घर बैठे-बैठे बनवा सकते हैं आय प्रमाण-पत्र

UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आय प्रमाण-पत्र ( Income Certificate ) तथा जाति प्रमाण-पत्र बनाने के ककाम को और अधिक आसान बनाने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में घर बैठे-बैठे आय प्रमाण-पत्र Income Certificate बनाए जाने की व्यवस्था पहले से ही लागू है। आय प्रमाण-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र केवल सात दिनों में बन जाना अनिवार्य किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के CM योगी ने उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आय प्रमाण-पत्र Income Certificate तथा जाति प्रमाण पत्र बनाने के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

क्या होता है आय प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश सरकार ने आय प्रमाण पत्र बनाने के काम को आसान बनाने के काम को आसान बना दिया है। आय प्रमाण-पत्र Income Certificate आसानी से कैसे बनता है? यह जानने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आय प्रमाण-पत्र Income Certificate क्या होता है? दरअसल आय प्रमाण पत्र एक ऐसा सरकारी दस्तावेज है जिसमे किसी नागरिक की मासिक व वार्षिक आय का विवरण होता है जिससे किसी नागरिक की आय का पता लगता है इसका ज्यादातर उपयोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किया जाता है जिससे यह साबित हो सके आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिक किसी सरकारी लाभ के लिए पात्र हैं या नही जिससे सरकार उनकी मदद कर सके। जैसे: स्कालरशिप फॉर्म, सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओ में आवेदन करने के लिए। साथ ही सरकारी टेंडर लेने के लिए भी आय प्रमाण पत्र की अवशयकता होती है। उत्तर प्रदेश में बिना आय प्रमाण पत्र के कोई सरकारी टेंडर नहीं मिलता है।

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कैसे बनता है आय प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश में आय प्रमाण पत्र वर्तमान में दो तरह से बनता है एक तो स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर बना सकते हैं दूसरा अपने नजदीकी CSC से बनवा सकते हैं इन दोनों तरीकों में जैसे भी आप आय प्रमाण पत्र बनायें आपको कुछ जरुरी जानकारी होनी चाहिए तभी आप इसे सही तरीके से बना सकते हैं जैसे स्वयं से Income Certificate बनाने के लिए अपने राज्य के आय जाति मूल निवास बनाने की वेबसाइट पर जाये और सिटीजन अकाउंट Create करें जैसे उत्तर प्रदेश में वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in/ है इस पर जाएँ सिटिजन लॉगिन (ई-साथी) विकल्प पर क्लिक करें अपना अकाउंट बनायें और Income Certificate आवेदन ऑनलाइन करें अंत में आपको कुछ दस्तावेज अपलोड करने होते हैं जो आगे इस पोस्ट में बताये गए हैं।

आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना जरुरी है जिससे आपका आय प्रमाण पत्र आसानी से बन जाता है।

आधार कार्ड
पासपोर्ट साइज़ फोटो
घोषणा पत्र (घोषणा पत्र डाउनलोड करने का लिंक इसी पोस्ट में दिया गया है)
मोबाइल नम्बर (मोबाइल नम्बर एक्टिव होना चाहिए)
आधार में फ़ोन नम्बर लिंक हो
फैमिली आई डी कार्ड
राशन कार्ड (यदि हो तो)
पहचान पत्र ( यदि हो तो)
सैलरी स्लिप (सरकारी नौकरी होने पर)
यदि उपर्युक्त दस्तावेज आपके पास हैं तो आप आय प्रमाण पत्र को बड़े ही आसान तरीके से ऑनलाइन बना सकते हैं यदि ऑनलाइन नही बनाना चाहें तो CSC से बनवा सकते हैं दस्तावेज यही लगेंगे दोनों जगह। उपर्युक्त सभी दस्तावेज तैयार कर स्कैन कर लेना चाहिए और इन सभी दस्तावेजो की साइज़ 100 KB से कम होना चाहिए तथा इन्हे JPEG Format में बना लेना चाहिए सभी Document Clear और साफ दिखने चाहिए जिससे आपका आवेदन रिजेक्ट न हो और अपलोड करने में किसी प्रकार की समस्या न हो।

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उत्तर प्रदेश में आय जाति और निवास प्रमाण पत्र इनमे से कोई भी प्रमाण पत्र बनवाएं आपको एक घोषण पत्र भरना होता है। इस घोषण पत्र में सबसे पहले प्रमाण पत्र बनवाने का कारण पूछा जाता है जिसमे आप लिख सकते है आवश्यक कार्य हेतु और राशन कार्ड नम्बर यदि हो तो लिखें और यदि न हो तो उसे छोड़ दें आधार कार्ड नम्बर से राशन कार्ड नम्बर कैसे निकाला जाता है जानने के लिए इस पोस्ट को पढ़ें आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र जो भी बनवाना चाहते हैं उस पर टिक करें मैं जिसके नाम से आय बनवाना चाहते हैं उसका नाम लिखें पिता का नाम लिखें माता का नाम लिखें सभी डिटेल भरकर अंत में वार्षिक आय आपकी कुछ हो तो लिख दें अन्यथा छोड़ दें और फिर हस्ताक्षर करें दोनों जगह फिर इस फॉर्म को स्कैन कर लीजिये ऑनलाइन करने के लिए और इसकी साइज़ बना लीजिये इस पोस्ट में बताये अनुसार।

यूपी में आय प्रमाण पत्र यदि आप स्वयं से सिटीजन आई डी से ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र बनाते हैं तो 15 रूपये की सरकारी फीस कटती है जो आप किसी भी माध्यम से ऑनलाइन पे कर सकते है अगर CSC से Income Certificate बनवाते हैं तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर CSC VLE के वॉलेट से 30 रूपये की फीस कटती है जिसमे उनका कमीशन भी शामिल होता है हालाँकि वह लोग कुछ ज्यादा रूपये ले लेते हैं आप चाहें तो स्वयं से बना सकते हैं दोनों आय में अंतर कुछ नही होता है एक ही जैसी होती हैं।

उत्तर प्रदेश में कब तक चलता है आय प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश में आय जाति निवास प्रमाण पत्र निस्तारित करने का समय 7 दिन का होता है जिसमे छुट्टी के दिन शामिल नही होते हैं परन्तु कभी-कभी 7 से 15 दिन भी लग जाते हैं वह आपके लेखपाल तहसीलदार पर निर्भर करता है वह चाहें तो एक दिन में भी बन जाता है यदि आपको किसी कारणवश जल्दी Income Certificate बनवाना हो तो तहसील में लेखपाल और कंप्यूटर आपरेटर से बात करें। आय प्रमाण पत्र परिवार में मुखिया के नाम से जारी किया जाता है यदि किसी बच्चे के काम के लिए Income Certificate बनवाना है तो पिता के नाम से Aay Praman ऑनलाइन करें और यदि किसी के पिता नही हो तो ऐसी स्थति में विधवा माता के नाम से Income Certificate बनता है और यदि किसी के माता पिता दोनों ही नही है तो अभिवाक जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं उनके नाम से Income Certificate बनता है वैसे Income Certificate कोई भी 18 साल का व्यक्ति बनवा सकता है जो अपनी स्वयं की आमदनी करता हो और जो किसी पर आश्रित न हो। यदि किसी परिवार में महिला कमाने वाली हों तो वह अपने नाम से आय बनवा सकती हैं सरकारी नौकरी होने की स्थति में भी महिला अपने नाम आय बना सकती हैं। UP News

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