UP News : उत्तर प्रदेश में मदिरा के शौकीनों को अगले वर्ष एक अप्रैल से देशी और अंग्रेजी शराब, बीयर व भांग के लिए अपनी जेब और हल्की करनी पड़ेगी। ये फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। जिसके तहत वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति में लाइसेंस फीस में इजाफा किया गया है
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अब उत्तर प्रदेश में शराब दुकान के पास की जगह लाइसेंस धारक मॉडल शॉप के तौर पर यूज कर सकते हैं। साथ ही बैठक में अंग्रेजी शराब, बियर, भांग के बेसिक लाइसेंस फीस में 10 फीसद बढ़ाने पर यूपी कैबिनेट ने मुहर लगाई गई है। आपको बता दे कि अब उत्तर प्रदेश में रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर भी शराब का प्रीमियम ब्रांड उपलब्ध होगा। जिसको लेकर योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
मेट्रो व रेलवे स्टेशनों पर भी होगी व्यवस्था
उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक लिए गए निर्णय की नई नीति में सक्षम स्तर से अनुमोदन मिलने पर मेट्रो और रेलवे स्टेशनों सहित हवाई अड्डों पर भी शराब के प्रीमियम उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था की गई है। इन शराब की दुकानों पर ग्राहक डिजिटल भुगतान भी कर सकेंगे। साथ ही योगी सरकार ने होटल और बार उद्योग को राहत दी है। शराब बिक्री की नई नीति के तहत उनसे उसी भवन के किसी दूसरे स्थान पर अन्य बार काउंटर खोलने के लिए लाइसेंस फीस का 25 प्रतिशत शुल्क या 2.5 लाख रुपये, जो अधिक हो वह शुल्क लिया जाएगा। साथ ही एफएल-7 बार और एफएल-7ए क्लब बार फीस में वृद्धि की गई है।
निरीक्षण के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य
नई नीति के तहत अब पुलिस या अन्य कोई एजेंसी किसी भी शराब, बीयर या भांग की फुटकर दुकान या थोक दुकान को सील नहीं कर सकेगी। ऐसी किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए पहले जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। साथ ही आबकारी विभाग के अधिकारी या लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी यानी जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को छोड़कर अन्य किसी अधिकारी को ये अनुमति नहीं होगी कि वह बगैर आदेश के लाइसेंसी परिसर का निरीक्षण कर सके।
कैबिनेट की बैठक के बाद जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि आबकारी विभाग के अफसर और लाइसेंस जारी करने वाले जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को छोड़कर अन्य एजेंसी और अफसरों अगर शराब, बीयर व भांग की दुकानों का निरीक्षण करने जाते हैं, तो अनिवार्य रूप से उनकी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी।
UP News शादी या अन्य इवेंट में रात 12 बजे तक ही खुलेगी शराब
इसी के साथ प्रदेश में शादी ब्याह, ईवेंट व अन्य कार्यक्रमों में अब सिर्फ 12 घंटे के दरम्यान या रात 12 बजे तक ही शराब परोसी जा सकेगी. नई नीति में शादी-ब्याह, इवेंट या अन्य कार्यक्रमों में शराब परोसने को लेकर लिए जाने वाले ओकेजनल बार लाइसेंस की अवधि 12 घंटे या रात 12 बजे तक तय की गई है.
नई नीति में यह भी होगा लागू
ठेकों पर शराब के ब्रांड वाले अन्य पेय पदार्थों की बिक्री की मंजूरी नहीं दी गई है।
देशी, विदेशी शराब, बीयर, माडल शाप, और भांग की कुल दुकानों में तीन प्रतिशत तक की बढ़ोती को भी मंजूरी दी गई है।
किसी ब्रांड के पंजीकरण व नवीनीकरण हेतु ट्रेड मार्क पंजीकरण प्रमाणपत्र की उपलब्धता को समाप्त कर दिया गया है।
देशी शराब की नई दुकानों पर पहली की बजाय पांच अप्रैल तक पुराने स्टाक की शराब की बिक्री की मंजूरी दी गई है।
पुलिस अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा जिलाधिकारी की पूर्वानुमति के बिना फुटकर व थोक शराब तथा भांग की दुकान का संचालन बंद नहीं करवाया जा सकेगा।
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