Uttrakhand: सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 30 प्रतिशत आरक्षण!

Uttrakhand: उत्तराखंड विधानसभा ने बुधवार को महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने वाला विधेयक पारित कर दिया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन ने उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) 2022 विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
Uttrakhand News
महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय, अवसर की समानता, जीवन स्तर में सुधार तथा लोक नियोजन में लैंगिक समानता के उददेश्य से लाए गए इस विधेयक को उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को सदन में पेश किया था।
विधेयक पर सदन में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस विधेयक के लिए सरकार की जमकर पीठ थपथपाई।
विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि महिला आरक्षण को उच्च न्यायालय से नकार दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में इसके पक्ष में मजबूत पैरवी कर उसे बरकरार रखवाया जिसके लिए उसकी प्रशंसा करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस आरक्षण से प्रदेश की मातृ शक्ति को मजबूती मिलेगी।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस विधेयक को एक अच्छा कदम बताया लेकिन कहा कि विधेयक के अध्ययन के लिए और समय दिया जाना चाहिए जिससे इसे और मजबूत बनाया जा सके।
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महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय, अवसर की समानता, जीवन स्तर में सुधार तथा लोक नियोजन में लैंगिक समानता के उददेश्य से लाए गए इस विधेयक को उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को सदन में पेश किया था।
विधेयक पर सदन में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस विधेयक के लिए सरकार की जमकर पीठ थपथपाई।
विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि महिला आरक्षण को उच्च न्यायालय से नकार दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में इसके पक्ष में मजबूत पैरवी कर उसे बरकरार रखवाया जिसके लिए उसकी प्रशंसा करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस आरक्षण से प्रदेश की मातृ शक्ति को मजबूती मिलेगी।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस विधेयक को एक अच्छा कदम बताया लेकिन कहा कि विधेयक के अध्ययन के लिए और समय दिया जाना चाहिए जिससे इसे और मजबूत बनाया जा सके।







