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EPF Claim: नाॅमिनेशन के बिना भी करें क्लेम, जानकारी देखकर उठाएं फायदा

EPF Claim

EPF Claim (Source; DNA India)

नई दिल्ली: इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPF Claim) अकाउंट होल्डर के नॉमिनेशन (Nomination) को लेकर काफी प्रयास हो रहा है। इसके बाद अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो नॉमिनी को पैसे मिलने में परेशानी नहीं होने वाली है। इसमें ईपीएफ सब्सक्राइबर के लिए नॉमिनेशन करना काफी फायदेमंद हो रहा है।

फिर भी, अगर नॉमिनेशन (EPF Claim) के बगैर सब्सक्राइब की मौत होती है तो करीबी रिश्तेदार पीएफ (PF) के पैसे के लिए क्लेम करने के बाद फायदा ले सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।

ईपीएफ स्कीम (EPF Scheme) में इस बारे में स्पष्ट नियम दिया जा चुका है। इसके अनुसार देखा जाए तो अगर सब्सक्राइबर ने नॉमिनेशन नहीं करवाया गया है और उसकी मृत्य होती है तो फिर पीएफ में जमा पैसा परिवार के सदस्यों में एक बराबर बांटा जाता है।

परिवार के सदस्यों को भरना होता है फॉर्म 20

सब्सक्राइबर (जिसकी मौत हुई है) के परिवार की बात करें तो सदस्यों को परिवार के सदस्यों की सूची के अलावा फॉर्म 20 भरना होगा। परिवार की संपूर्ण जानकारी उस कंपनी की ओर से मिलेगी जहां सब्सक्राइबर नौकरी कर रहा था।

अगर कारण से कंपनी यह जानकारी नहीं दे रही है या फिर कंपनी बंद हो गई है तो एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट से प्रमाणित सूची दी जानी है। फॉर्म 20 के अलावा डेट सर्टिफिकेट और कैंसल चेक की एक कॉपी भी लगानी जरुरी मानी जाती है।

30 दिन के अंदर सेटल किया जाता है क्लेम

जितनी जल्द फॉर्म 20 ईपीएफओ (EPFO) में जमा कर दिया जाता है, उतनी जल्द इस काम को निपटाया जा सकता है। आम तौर पर फॉर्म के साथ सारे जरूरी डॉक्युमेंट मिलने के 30 दिन के अंदर ईपीएफ कमिश्नर क्लेम को सेटल कर सकते हैं। इसलिए परिवार के सदस्य को क्लेम करने में देरी करने की जरुरत नहीं है।

प्राइवेट ट्रस्ट में अकाउंट होने पर भी नहीं होगी परेशानी

अगर सब्सक्राइबर की बात करें तो पीएफ अकाउंट ईपीएफओ की जगह पर प्राइवेट ट्रस्ट के पास मौजूद है तो भी इस प्रोसेस में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। प्राइवेट ट्रस्ट के क्लेम जल्द सेटल किए जाने की उम्मीद होती है। इसका कारण ये होता है कि कंपनी के पास पहले से सब्सक्राइबर और उसके परिवार की डिटेल शामिल हो जाती है।

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