Delhi News : दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्लीएनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर सख्त टिप्पणी की साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के शहरों में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए हर कदम देरी से उठा रही है।
12 वीं तक किए जाए स्कूल बंद
आपको बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेट 4 व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके बाद सोमवार से दिल्ली में 9वीं क्लास तक सभी स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया था, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्कूलों को बंद करने का कोई आदेश नहीं आया था। आप सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर के सभी शहरों में 12वीं तक के स्कूल बंद किए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सभी एनसीआर राज्यों को कक्षा 12 तक सभी स्तरों की शारीरिक कक्षाओं को रोकने के लिए तत्काल निर्णय लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर सरकारों को ग्रैप चरण 4 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्यों को GRAP चरण 4 के तहत आवश्यक कार्यों की निगरानी के लिए तत्काल टीमों का गठन करने का भी निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्य सरकारों और केंद्र को निर्देश दिया कि वे GRAP चरण 4 में दिए गए कदमों पर तुरंत निर्णय लें और अगली सुनवाई की तारीख से पहले उन्हें उसके समक्ष रखें। इसने दिल्ली और एनसीआर सरकारों को इस कदम के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। Delhi News
सांसें हैं तो जिंदगी है लेकिन यहां हर सांस में घुल रही है जहर, दिल्ली में प्रदूषण की दोहरी मार
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