Friday, 8 November 2024

बात केजरीवाल की : ED से डर नहीं लगता साहब, जेल से डर लगता है

Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को…

बात केजरीवाल की : ED से डर नहीं लगता साहब, जेल से डर लगता है

Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर एक जुमला तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल एक फिल्मी डायलाग है कि- “थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है”। इसी डायलाग की तरह एक जुमला वायरल हो रहा है। यह जुमला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बनाया गया है। इस जुमले में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि ईडी से डर नहीं लगता साहब, जेल से डर लगता है। बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से एक अनोखी मांग कर दी। अरविंद केजरीवाल की मांग के बाइद यह जुमला कि “ईडी से डर नहीं लगता साहब….। तेजी से वायरल हो रहा है।

क्या है पूरा मामला ?

बुधवार को सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की। उन्होंने ईडी के समन के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसपर कोर्ट ने पूछा कि आखिर वह एजेंसी के सामने क्यों पेश नहीं हो रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने स्पष्ट किया कि वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। सिंघवी ने सीएम केजरीवाल का पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि उन्हें (केजरीवाल) को 10 समन जारी किए गए हैं।

बकौल सिंघवी, केजरीवाल ने समन पर अपना जवाब भी दिया और पूछताछ के लिए वर्चुअली पेश होने को तैयार हैं। सिंघवी ने कोर्ट को यह भी बताया कि ‘ईडी के सामने पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, बस गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन चाहिए।’ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं। वकील सिंघवी ने सबसे पहले केजरीवाल को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देने की गुहार लगाई। सिंघवी ने कहा कि राजनीतिक दल को PMLA एक्ट मे परिभाषित ही नहीं किया गया है और ऐसे में समन किस आधार पर भेजा गया है? ईडी की तरफ से ASG एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका पर सवाल उठाया और कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और वह इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेंगे।

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ईडी से जुड़ा है मामला

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने केंद्रीय एजेंसी द्वारा अब तक भेजे गए तमाम समन के खिलाफ याचिका दायर की थी। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में उन्हें एजेंसी ने पूछताछ के लिए 9 बार समन भेजा है लेकिन वह पेश नहीं हुए। एजेंसी के एक्शन को उन्होंने ‘राजनीतिक रूप से प्रेरित’ करार दिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने सुनवाई की। हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट से पूछताछ के लिए पेशी मामले में उन्हें जमानत मिली थी।

इसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने शराब नीति केस से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 9वां समन जारी किया था। उन्हें 21 मार्च को पेश होने के लिए बुलाया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम को इन-पर्सन पेश होने के लिए कहा था। इसके लिए वह शनिवार को कोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्हें जमानत मिल गई थी। ईडी ने कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थी, जिसमें उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अपील की गई थी। इस केस में जमानत मिलने के अगले ही दिन एजेंसी ने उन्हें 9वां समन जारी किया था।

बन गया जुमला

अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को हाईकोर्ट से गिरफ्तारी से प्रोटक्शन मांगा। अरविंद केजरीवाल की इस पेशी के बाद से ही एक ताजा जुमला तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस जुमले में अरविंद केजरीवाल को केन्द्र में रखकर कहा जा रहा है कि “ईडी से डर नहीं लगता साहब, जेल से डर लगता है”। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल कब तक जेल जाने से बचे रह सकते हैं। Delhi News

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