Viral Delhi Metro Girl : इंस्टाग्राम पर रातों-रात बढ़ गए रिद़म् चानना के फॉलोअर्स, इंटरव्यू के लिए मांगे एक लाख

Viral Delhi Metro Girl : इंस्टाग्राम पर रातों-रात बढ़ गए रिद़म् चानना के फॉलोअर्स, इंटरव्यू के लिए मांगे एक लाख
locationभारत
userचेतना मंच
calendar06 Apr 2023 10:04 PM
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Viral Delhi Metro Girl : वायरल दिल्ली मेट्रो गर्ल रिद़म् चानना जो अपनी वेशभूषा के लिए लगातार चर्चा मे बनी हुई हैं उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मैं  ऐसे कपड़े पब्लिसिटी या फिर वायरल होने के लिए नहीं पहनती बल्कि मुझे फ्रीडम है मैं जो पहनना चाहूँ वो पहन सकती हूँ ।  एक मीडिया चैनल का कहना है की जब उन्होंने रिद़म् को इंटरव्यू के लिए एप्रोच किया तो उन्होंने उनके एक्टिंग गुरु से बात करने के लिए बोला और 1 लाख रूपए की मांग कर डाली ।

इंटरव्यू के लिए मांगे एक लाख ! 

दिल्ली मेट्रो वीडियो वायरल होने पर रिद़म् चानना ने कहा कि दिल्ली मेट्रो में कोई भी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकता है, डीएमआरसी अपने नियम भूल गई है । अब सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद  रिद़म् चानना तेजी से मशहूर हो गई है ,शायद वो ये भी जानती है की फ़ेम के साथ पैसा भी आता है तभी तो उन्होने एक मीडिया चैनल को  इंटरव्यू देने के लिए एक 1 लाख रूपए की मांग कर डाली, अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या रिद़म् चानना ने पैसे कमाने के लिए ही ऐसी वेशभूषा चुनी जिससे की वे वायरल होने के बाद पैसे की मांग कर सकें ।

Viral Delhi Metro Girl : उर्फी जावेद से प्रेरित तो नहीं रिदम ?

कही उर्फी जावेद को फेमस होता देख अब रिद़म् भी तो बॉलीवुड के ख्वाब नहीं देख रहीं या फिर उनकी ये बोल्डनेस देखते हुए  बॉलीवुड की नज़र रिद़म् पर तो नहीं या फिर किसी वेब सीरीज़ में नज़र आने वाली हैं रिद़म् ? बात जो भी हो मशहूर होते ही INSTAGRAM पर रिद़म् चानना के फॉलोअर्स रातों-रात बढ़ गए। मीडिया उनसे इंटरव्यू लेने के लिए बेताब नजर आ रहा है और कोई बड़ी बात नहीं कि जल्द ही रिद़म्  को टीवी या फिल्म इंडस्ट्री से कोई ऑफर भी मिल जाए।

रिदम के कपड़ो ने उठाया आज़ादी का मसला 

रिदम के इस मसले को कपड़े पहनने की आज़ादी से जोड़ने के बाद अब सोसाइटी दो  भागों में बट गई है, एक वर्ग का कहना है की यह सब अश्लीलता फैलाना है तो वही दूसरी ओर कुछ लोग कह रहे हैं की कपड़े पहनना अपना निजी चयन है । फिलहाल इससे ये चर्चा तेज हो गई है कि सार्वजनिक जगहों पर इस तरह के कपड़े पहनना क्या सही है ? या सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा करना कहाँ तक ठीक है ।

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Delhi : सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज आ सकता है फैसला

Jain
Decision on Satyendar Jain's bail plea may come today
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 04:41 AM
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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के जेल में बंद नेता सत्येंद्र जैन की धनशोधन के मामले में दाखिल जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय अपना फैसला सुना सकता है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था। इस समय वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। जैन पर चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है।

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अदालत ने 21 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा बृहस्पतिवार को उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुना सकते हैं। उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी और ‘आप’ नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सत्येंद्र जैन ने इससे पहले अदालत से कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने तर्क दिया था कि मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद उन्हें कैद में रखने की जरूरत नहीं है।

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निचली अदालत के फैसले को जैन ने दी थी चुनौती

‘आप’ नेता ने पिछले साल 17 नवंबर को निचली अदालत द्वारा दिए फैसले को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने अपराध में जैन की संलिप्तता के प्रथमदृष्टया संकेत मिलने के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था। जैन के अलावा निचली अदालत ने सह अभियुक्तों वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा कि जैन ने जानबूझकर अपराध को छिपाया और वह प्रथमदृष्टया धनशोधन के मामले में दोषी प्रतीत होते हैं। उच्च न्यायालय ने वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका पर भी फैसला सुरक्षित रखा है। तीनों की जमानत का ईडी ने अदालत के समक्ष विरोध किया है। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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Delhi : गुर्दे की बीमारी से जूझ रहे बच्चे के लिए इंजेक्शन आयात करे एम्स : दिल्ली हाईकोर्ट

Delhi high court
AIIMS should import injection for a child suffering from kidney disease: Delhi High Court
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 02:57 AM
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट का मानवीय चेहरा सामने आया है। कोर्ट ने न सिर्फ ईमेल के आधार पर जनहित याचिका दायर की, बल्कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) आदेश दिया कि वह बिना देरी के बीमार बच्चे के इलाज के लिए तत्काल इंजेक्शन आयात करे। चार साल का बच्चा गुर्दे की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। ‘हॉर्सशू किडनी’ नामक बीमारी में जन्म से पहले गुर्दों के निचले सिरे आपस में जुड़े होते हैं और 'यू' आकार के बन जाते हैं।

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ईमेल के आधार पर दर्ज हुई जनहित याचिका

यह आदेश अदालत के रजिस्ट्रार जनरल को मिले एक ईमेल के आधार पर दर्ज जनहित याचिका पर आया है। याचिका में बच्ची की मां ने शिकायत की थी कि ‘डेक्सेल’ नामक इंजेक्शन देश में उपलब्ध नहीं है। महिला ने शिकायत में कहा कि उसके बेटे के इलाज के लिए इंजेक्शन की तत्काल आवश्यकता है। याचिका में कहा गया है कि एम्स ने महिला को नंद नगरी में ईएसआईसी डिस्पेंसरी से इंजेक्शन लाने भेजा था क्योंकि बच्चे के पिता कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना के लाभार्थी हैं। हालांकि, डिस्पेंसरी ने उन्हें यह कहते हुए एम्स वापस भेज दिया कि इंजेक्शन खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि यह देश में उपलब्ध नहीं है।

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देश में उपलब्ध नहीं है इंजेक्शन

ईएसआईसी ने अदालत को सूचित किया कि इंजेक्शन की खरीद से इनकार करने का एकमात्र कारण भारत में इसकी अनुपलब्धता थी। इसने अदालत को यह भी बताया कि भारतीय औषधि ग्रंथ (फार्माकोपिया) में इसका कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। 'फार्माकोपिया’ एक आधिकारिक प्रकाशन होता है, जिसमें दवाओं की सूची, उनके प्रभाव और उनके उपयोग के निर्देश दिए होते हैं। ईएसआईसी के वकील ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ से एम्स को इंजेक्शन खरीदने का निर्देश देने का आग्रह किया और कहा कि ईएसआईसी इसकी खरीद पर आने वाली पूरी लागत की प्रतिपूर्ति करेगा। एम्स के वकील ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई।

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एम्स को भुगतान करेगा ईएसआईसी

इसके बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि एम्स अस्पताल को निर्देश दिया जाता है कि वह बच्चे/रोगी के इलाज के लिए आवश्यक इंजेक्शन की खरीद/आयात करने के लिए तत्काल कदम उठाए और बिना किसी देरी के इंजेक्शन लगाए। एम्स अस्पताल इस संबंध में व्यय/शुल्क का विवरण संप्रेषित करेगा। ईएसआईसी एम्स अस्पताल को इसकी प्रतिपूर्ति करेगा। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।