सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल खोलने को दिखाई हरी झंडी, ग्रैप-4 रहेगा लागू

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New Delhi
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 03:12 PM
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New Delhi : दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अब भी बहुत गंभीर बनी हुई है। हालांकि हाल के दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी भी खतरनाक स्तर से ऊपर बना हुआ है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्यों को ग्रेप-4 के तहत जरूरी निगरानी कार्यों के लिए तात्कालिक टीमों का गठन करने का आदेश दिया था। साथ ही, कोर्ट ने 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल खोलने की दी छूट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को फिर से खोलने की छूट दे दी है, लेकिन ग्रैप 4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत कंस्ट्रक्शन कार्य पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा है और ऑनलाइन शिक्षा का सभी के लिए समान रूप से पहुंच पाना मुश्किल है, इस कारण स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है।

निर्माण कार्य रहेगा बंद

दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य फिलहाल बंद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्ट किया कि दिहाड़ी मजदूरों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए और राज्य सरकारों को इस मामले में जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को भी जरूरी कार्रवाइयां करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वायु गुणवत्ता की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके। New Delhi

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दिल्‍ली सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम

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Delhi News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar20 Nov 2024 04:01 PM
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Delhi News : दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को जानकारी दी कि प्रदूषण कम करने के प्रयास में दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम (घर से काम) का निर्णय लिया है। इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और सरकारी कामकाज पर इसका असर न पड़े, इसके लिए बुधवार को बैठक बुलाई गई है। बैठक में वर्क फ्रॉम होम की प्रक्रिया और तौर-तरीकों पर चर्चा होगी।

दिल्ली में वायु गुणवत्ता का हाल

दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण पिछले कुछ दिनों से खतरनाक स्तर पर है। तेज हवाओं के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में थोड़ी कमी आई है, लेकिन कई इलाकों में यह अभी भी "बहुत खराब" श्रेणी में है। 20 नवंबर, बुधवार की सुबह 6:45 बजे द्वारका और उत्तम नगर में AQI 388, जनकपुरी में 384, सुखदेव विहार में 381, अलीपुर में 379, शालीमार बाग में 377, और रोहिणी में 382 दर्ज किया गया। अधिकतर क्षेत्रों में AQI 300 से ऊपर ही है।

केंद्र सरकार से मदद की अपील

गोपाल राय ने केंद्र सरकार से कृत्रिम बारिश कराने की अनुमति देने की अपील की है। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करने का भी सुझाव दिया है ताकि प्रदूषण की समस्या का समाधान निकाला जा सके। लेकिन, दिल्ली सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध के बावजूद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। Delhi News

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ब्रेकिंग न्यूज : दिल्ली-एनसीआर में 12वीं तक स्कूल बंद करने के सुप्रीम आदेश

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar18 Nov 2024 09:20 PM
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Delhi News : दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्लीएनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर सख्त टिप्पणी की साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के शहरों में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए हर कदम देरी से उठा रही है।

12 वीं तक किए जाए स्कूल बंद

आपको बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेट 4 व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके बाद सोमवार से दिल्ली में 9वीं क्लास तक सभी स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया था, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्कूलों को बंद करने का कोई आदेश नहीं आया था। आप सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर के सभी शहरों में 12वीं तक के स्कूल बंद किए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सभी एनसीआर राज्यों को कक्षा 12 तक सभी स्तरों की शारीरिक कक्षाओं को रोकने के लिए तत्काल निर्णय लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर सरकारों को ग्रैप चरण 4 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्यों को GRAP चरण 4 के तहत आवश्यक कार्यों की निगरानी के लिए तत्काल टीमों का गठन करने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्य सरकारों और केंद्र को निर्देश दिया कि वे GRAP चरण 4 में दिए गए कदमों पर तुरंत निर्णय लें और अगली सुनवाई की तारीख से पहले उन्हें उसके समक्ष रखें। इसने दिल्ली और एनसीआर सरकारों को इस कदम के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। Delhi News

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