FRAUD NEWS IN GHAZIABAD: राणा अय्यूब की याचिका पर 25 को सुनवाई करेगा एससी

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FRAUD NEWS IN GHAZIABAD
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calendar01 Dec 2025 05:42 PM
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FRAUD NEWS IN GHAZIABAD: नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह पत्रकार राणा अय्यूब की उस याचिका पर 25 जनवरी को सुनवाई करेगा, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए (धन-शोधन निवारण अधिनियम) अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई है।

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वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने जब प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया, तो पीठ ने इस मामले की सुनवाई 25 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। ग्रोवर ने न्यायालय से कहा कि इस मामले पर जिस पीठ को सोमवार को सुनवाई करनी थी, वह उपलब्ध नहीं है और उन्होंने आज अपराह्न दो बजे तक के लिए सुनवाई स्थगित किए जाने का अनुरोध किया। पीठ ने कहा, हम इस पर परसों एक उचित पीठ के सामने सुनवाई करेंगे। आज ऐसा करना मुश्किल होगा। इससे पहले, 17 जनवरी को प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने वृंदा ग्रोवर की दलीलों पर गौर किया था और तत्काल सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध करने के संबंध में विचार करने पर सहमति जताई थी। ग्रोवर ने कहा था कि गाजियाबाद की विशेष अदालत ने अय्यूब के खिलाफ 27 जनवरी के लिए समन जारी किया है, इसलिए मामले को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए। अय्यूब ने अपनी रिट याचिका में अधिकार क्षेत्र नहीं होने का हवाला देते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गाजियाबाद में शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया है, क्योंकि धन शोधन का अपराध मुंबई में हुआ था। गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने पिछले साल 29 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया था और अय्यूब को तलब किया था। अभियोजन की ओर से धनशोधन निवारण अधिनियम-2002 की धारा 45, जिसे धारा-44 के साथ पढ़ा जाए, के तहत धनशोधन का मामला दिल्ली में निदेशालय के सहायक निदेशक संजीत कुमार साहू द्वारा दर्ज कराया गया। विशेष अदालत के न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा था, मैंने अभियोजन की उपरोक्त शिकायत का अवलोकन किया और बयान संबंधी दस्तावेज सहित अभियोजन के कागजात देखे। पूरे रिकॉर्ड को देखने पर प्रथम दृष्टया अपराध के सिलसिले में राणा अय्यूब के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 12 अक्टूबर को अय्यूब के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें उन पर लोगों को धोखा देने और अपनी निजी संपत्ति बनाने के लिए 2.69 करोड़ रुपये के ‘चैरिटी फंड’ (परमार्थ निधि) का इस्तेमाल करने तथा विदेशी चंदा कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। उसने एक बयान में कहा था, राणा अय्यूब ने अप्रैल 2020 से ‘केटो मंच’ पर चंदा जुटाने के तीन परमार्थ अभियान शुरू किए और कुल 2,69,44,680 रुपये की धनराशि एकत्र की।

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GHAZIABAD KHAS SAMACHAR: नगर निगम ने भेजा DMRC को सर्विस चार्ज का 54 करोड़ का नोटिस

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GHAZIABAD KHAS SAMACHAR
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userचेतना मंच
calendar28 Nov 2025 04:03 AM
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GHAZIABAD KHAS SAMACHAR: गाजियाबाद। नगर निगम सरकारी विभागों पर सर्विस चार्ज के बकाया राशि की वसूली के लिए अब सभी बकायेदारों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। नोटिस में जल्द पैसा जमा करने को कहा गया है। नगर निगम ने DMRC को भी 54 करोड़ का बकाया होने का नोटिस जारी किया है। वहीं DMRC का कहना है कि किसी भी प्रकार का कर जमा करने से उसे छूट है।

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नगर आयुक्त डॉ. नितिन गौड़ के निर्देश पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) पर नगर निगम का 54 करोड़ से अधिक का सर्विस चार्ज बकाया होने पर निगम ने अब दोबारा नोटिस भेजा है। DMRC का कहना है कि इसे किसी भी प्रकार का कर जमा करने से छूट मिली हुई हैं। इसी के साथ निगम के कर विभाग ने केंद्र सरकार के 15 संस्थानों को बकाया जमा करने का नोटिस भेजा है। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि केंद्र सरकार के शहर में स्थित 15 भवनों पर 110 करोड़ 65 लाख से अधिक का संपत्ति कर एवं सर्विस चार्ज बकाया है। ऐसे में DMRC की मेट्रो सेवा के लिए 46 करोड़ 20 लाख 9802 रुपए वार्षिक मूल्यांकन तय किया गया है। वर्ष-2021-22 में कुल सर्विस चार्ज का बकाया 460341806 रुपए है। उन्होंने बताया कि पहले भी एक बार नोटिस भेजा गया था। मेट्रो स्टेशनों के सीवर, लाईट और सड़क आदि की मरम्मत व व्यवस्था पर जो खर्च होता उसके बदले में सर्विस चार्ज की डिमांड की गई है। मेट्रो से संपत्तिकर नहीं लिया जा रहा है। इन विभागों पर है बकाया: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 545609171 रुपए, हिंडन एयरफोर्स-209664000 रुपए,मानव संसाधान विकास केंद्र-123334239 रुपए। रेलवे विभाग संपत्ति कर-85474864 रुपए,केंद्रीय लोक निर्माण विभाग-57765479 रुपए, सीआईएसएफ -25660665 रुपए,उप महा प्रबंधक एलटीटीसी कमला नेहरूनगर-11248392 रुपए, महाप्रबंधक दूरसंचार सी/ओ राजनगर-11087618रुपए, निट्रा राजनगर- 7709360 रुपए,दूरसंचार मुकुंदनगर-5091414 रुपए, दूरभाष केंद्र-3161802 रुपए, केंद्रीय विद्यालय कमला नेहरू नगर-1528830 रुपए, होम्योपैथिक फॉर्मेसी लैबोरेटरी कमला नेहरूनगर-826132 रुपए, बीएसएनएल-785484 रुपए बकाया हैं। इन्हें नोटिस भेजे गए हैं।

GHAZIABAD CGST NEWS : 46 करोड़ की टैक्स चोरी में सीजीएसटी ने कारोबारी को किया गिरफ्तार

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GHAZIABAD CGST NEWS : 46 करोड़ की टैक्स चोरी में सीजीएसटी ने कारोबारी को किया गिरफ्तार

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calendar30 Nov 2025 06:57 PM
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GHAZIABAD CGST NEWS : गाजियाबाद। केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर निदेशालय (सीजीएसटी) गाजियाबाद की टीम ने 46 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी में दिल्ली के लोहा कारोबारी अमित गुप्ता को गिरफ्तार किया है। आरोपी को शनिवार को मेरठ कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। GHAZIABAD CGST NEWS HINDI सीजीएसटी टीम के मुताबिक, लोहा कारोबारी अमित गुप्ता की दो फर्म हैं। इन फर्मों में अमित ने कई अन्य मुखौटा फर्मों से 46 करोड़ रुपए का कारोबार दर्शाया। टीम ने सेल कंपनियों की जांच की तो पता चला कि सभी इनवॉइस फर्जी हैं, जो बिना माल सप्लाई किए ही काटी गई हैं। ये दोनों फर्में लोहा एवं निकेल खरीद से जुड़ी हुई थीं। टैक्स चोरी की शिकायतों पर सीजीएसटी टीम ने पोर्टल पर गोपनीय तरीके से इसकी छानबीन की। जांच में सारे आरोप पुष्ट हुए। इसके बाद कारोबारी अमित गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। अमित के ठिकाने से टीम ने बड़ी संख्या में फर्जी डॉक्यूमेंट्स, मुहर, फर्जी इनवॉइस बरामद किए हैं। इसके बाद आरोपी को मेरठ की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पता चला है कि साल-2019 में भी टैक्स चोरी के मामले में अमित गुप्ता को सीजीएसटी टीम गिरफ्तार कर चुकी है।

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