Greater Noida News : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ग्रेनो प्राधिकरण को पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन कर जारी निर्माण या परियोजनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने 27 मार्च को यह आदेश दिया। इस आदेश में एनजीटी ने साफ शब्दों में पर्यावरण का उल्लंघन करके निर्माण कार्य करने वाले परियोजनाओं को चिह्नित करते हुए उस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। Greater Noida News
अनिवार्य हरित मंजूरी नहीं लेने वाले निर्माण कार्यों को रोकने का निर्देश
आदेश में पीठ ने यह भी जिक्र किया कि दिसंबर में अंतरिम आदेश देकर संबंधित प्राधिकारियों को अनिवार्य हरित मंजूरी नहीं लेने वाले निर्माण कार्यों को आगे बढ़ने से रोकने का निर्देश दिए गए थे। अदालत की इस पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे। Greater Noida News
74 गांवों का किया जिक्र
याचिका भाजपा नेता और पूर्व नगर पार्षद राजेंद्र त्यागी ने दायर की है, जिसमें ग्रेटर नोएडा के 56 और नोएडा के 18 गांवों का जिक्र है। जहां वायु और जल कानूनों के प्रावधानों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए अवैध या, अनाधिकृत कॉलोनियां और टाउनशिप बनाई जा रही हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील आकाश वशिष्ठ की इस दलील पर गौर किया कि निर्देश के बावजूद ग्रेटर नोएडा में पर्यावरणीय मानकों को अनदेखा करते हुए कई निर्माण कार्य चल रहे हैं। Greater Noida News
ग्रेनो को मिलेगी भारतीय रेल की बड़ी सौगात, मिली मंजूरी
ग्रेटर नोएडा – नोएडा की खबरों से अपडेट रहने के लिए चेतना मंच से जुड़े रहें।
देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें।