Sunday, 27 April 2025

UAE का नया कानून: अब रिश्ते, धर्म और अधिकार होंगे आपकी पसंद पर!

UAE : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 15 अप्रैल से नया पर्सनल स्टेटस लॉ लागू कर दिया है। यह कानून…

UAE का नया कानून: अब रिश्ते, धर्म और अधिकार होंगे आपकी पसंद पर!

UAE : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 15 अप्रैल से नया पर्सनल स्टेटस लॉ लागू कर दिया है। यह कानून शादी, तलाक, उत्तराधिकार और बच्चों की कस्टडी जैसे व्यक्तिगत मामलों को नए सिरे से परिभाषित करता है। खास बात यह है कि यह गैर-मुस्लिमों और महिलाओं को अधिक अधिकार और विकल्प देता है। यह कानून यूएई को एक आधुनिक और समावेशी समाज के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

यूएई (UAE) में गैर-मुस्लिमों को अपनी मान्यता के अनुसार कानून चुनने की छूट

नए कानून के तहत ईसाई, हिंदू और अन्य गैर-मुस्लिम नागरिक अब अपनी धार्मिक मान्यताओं या मूल देश के कानूनों के अनुसार वैवाहिक और पारिवारिक मामलों को सुलझा सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारत के हिंदू यूएई (UAE) में भी भारतीय पर्सनल लॉ का पालन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे अबू धाबी के सिविल मैरिज कानून या अन्य किसी वैध विकल्प को भी चुन सकते हैं। यदि कोई विकल्प नहीं चुना जाता, तो यूएई का नया पर्सनल लॉ स्वतः लागू होगा। UAE :

महिलाओं को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता

नए कानून में महिलाओं को कई मामलों में समानता और स्वतंत्रता दी गई है। अब मुस्लिम महिलाएं शादी के लिए अभिभावक की अनुमति के बिना विवाह कर सकती हैं। पत्नी की अनुमति के बिना सास-ससुर घर में नहीं रह सकते। महिलाएं अपनी संपत्ति की खुद देखभाल कर सकती हैं और पति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तलाक की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए मध्यस्थता की अवधि 90 से घटाकर 60 दिन कर दी गई है।

बच्चों की कस्टडी और दहेज पर नई व्यवस्था

अब 18 साल से अधिक का बच्चा खुद तय कर सकता है कि वह किस अभिभावक के साथ रहना चाहता है। पहले यह उम्र 21 थी। सगाई टूटने पर 25,000 दिरहम से अधिक कीमत वाले गिफ्ट लौटाने होंगे। अगर मंगनी किसी की गलती के बिना टूटी या किसी की मृत्यु हो गई, तो गिफ्ट लौटाने की बाध्यता नहीं होगी। UAE :

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