नोएडा में अवैध निर्माण पर शिकंजा, प्राधिकरण की शिकायत पर FIR दर्ज
यह शिकायत नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल-9 में तैनात अवर अभियंता हरेंद्र सिंह मलिक ने दर्ज कराई है। प्राधिकरण का कहना है कि बिना अनुमति किसी भी निर्माण को नियमों का उल्लंघन माना जाता है, इसलिए मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

Noida News : नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित सीमा में नियमों को दरकिनार कर निर्माण का एक मामला सामने आया है। नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर बिना स्वीकृति चल रहे कथित अवैध निर्माण को लेकर थाना एक्सप्रेसवे में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह शिकायत नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल-9 में तैनात अवर अभियंता हरेंद्र सिंह मलिक ने दर्ज कराई है। प्राधिकरण का कहना है कि बिना अनुमति किसी भी निर्माण को नियमों का उल्लंघन माना जाता है, इसलिए मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
अवैध निर्माण पर नोएडा प्राधिकरण का सख्त रुख
अवर अभियंता की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्राम बाजिदपुर में खसरा संख्या-197 की भूमि पर रविंद्र (पुत्र स्वर्गीय करम सिंह चौहान), निवासी ग्राम बाजिदपुर द्वारा बिना अनुमति के निर्माण कार्य कराया जा रहा था। शिकायत में कहा गया है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह का निर्माण नियमों के खिलाफ है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 और प्राधिकरण के प्रचलित नियमों/प्रावधानों का हवाला भी दिया गया है।
नोएडा प्राधिकरण ने पुलिस को दी लिखित शिकायत
नोएडा प्राधिकरण के साइट स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाने की कई बार कोशिश की, लेकिन शिकायत के अनुसार संबंधित व्यक्ति द्वारा रुक-रुककर दोबारा निर्माण कराए जाने की बात सामने आई। इसी के बाद प्राधिकरण ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। वहीं, पुलिस ने बताया कि अवर अभियंता की शिकायत के आधार पर थाना एक्सप्रेसवे में केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के दौरान दस्तावेज, मौके की स्थिति और निर्माण की प्रकृति की पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। Noida News
Noida News : नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित सीमा में नियमों को दरकिनार कर निर्माण का एक मामला सामने आया है। नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर बिना स्वीकृति चल रहे कथित अवैध निर्माण को लेकर थाना एक्सप्रेसवे में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह शिकायत नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल-9 में तैनात अवर अभियंता हरेंद्र सिंह मलिक ने दर्ज कराई है। प्राधिकरण का कहना है कि बिना अनुमति किसी भी निर्माण को नियमों का उल्लंघन माना जाता है, इसलिए मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
अवैध निर्माण पर नोएडा प्राधिकरण का सख्त रुख
अवर अभियंता की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्राम बाजिदपुर में खसरा संख्या-197 की भूमि पर रविंद्र (पुत्र स्वर्गीय करम सिंह चौहान), निवासी ग्राम बाजिदपुर द्वारा बिना अनुमति के निर्माण कार्य कराया जा रहा था। शिकायत में कहा गया है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह का निर्माण नियमों के खिलाफ है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 और प्राधिकरण के प्रचलित नियमों/प्रावधानों का हवाला भी दिया गया है।
नोएडा प्राधिकरण ने पुलिस को दी लिखित शिकायत
नोएडा प्राधिकरण के साइट स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाने की कई बार कोशिश की, लेकिन शिकायत के अनुसार संबंधित व्यक्ति द्वारा रुक-रुककर दोबारा निर्माण कराए जाने की बात सामने आई। इसी के बाद प्राधिकरण ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। वहीं, पुलिस ने बताया कि अवर अभियंता की शिकायत के आधार पर थाना एक्सप्रेसवे में केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के दौरान दस्तावेज, मौके की स्थिति और निर्माण की प्रकृति की पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। Noida News












