BS-4 गाड़ी लेकर दिल्ली जा सकते हैं या नहीं? चालान का नियम जान लें
दरअसल, कुछ दिन पहले दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब होने पर ग्रैप-4 (GRAP-4) लागू किया गया था। इसके तहत बाहरी राज्यों में पंजीकृत बीएस-4 डीजल वाहनों और बीएस-3 पेट्रोल गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाई गई थी। इस दौरान उल्लंघन पर भारी चालान का प्रावधान भी किया गया।

Delhi News : राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच बीएस-4 वाहनों को लेकर लोगों में लंबे समय से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कभी सख्त पाबंदियां, तो कभी राहतबार-बार बदलते नियमों ने वाहन चालकों को असमंजस में डाल दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि मौजूदा हालात में दिल्ली की सड़कों पर बीएस-4 गाड़ियां चलाना वैध है या नहीं, और चालान का खतरा कितना है। दरअसल, कुछ दिन पहले दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब होने पर ग्रैप-4 (GRAP-4) लागू किया गया था। इसके तहत बाहरी राज्यों में पंजीकृत बीएस-4 डीजल वाहनों और बीएस-3 पेट्रोल गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाई गई थी। इस दौरान उल्लंघन पर भारी चालान का प्रावधान भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों स्तरों से सख्त निर्देश जारी हुए थे। हालांकि, अब हालात में आंशिक सुधार के बाद तस्वीर बदली है। दिल्ली में फिलहाल ग्रैप-4 की पाबंदियां हटा ली गई हैं और राजधानी में ग्रैप-3 लागू है। इसी के साथ बीएस-4 वाहनों को लेकर स्थिति भी साफ हो गई है।
क्या कहती है ट्रैफिक पुलिस?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, फिलहाल लागू GRAP-3 के तहत BS-4 पेट्रोल वाहनों पर दिल्ली में कोई प्रतिबंध नहीं है। खास बात यह है कि यह छूट दिल्ली में रजिस्टर्ड और बाहर के राज्यों में रजिस्टर्ड दोनों तरह के वाहनों पर समान रूप से लागू होती है। यानी अगर आपके पास BS-4 पेट्रोल कार या बाइक है, तो आप अभी दिल्ली में एंट्री, आवाजाही और रोज़ाना ड्राइव बिना किसी रोक-टोक के कर सकते हैं।
इन गाड़ियों पर अब भी प्रतिबंध
हालांकि राहत सिर्फ BS-4 पेट्रोल तक सीमित है। BS-3 पेट्रोल और BS-3 डीजल वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर अब भी रोक बनी हुई है, और नियम तोड़ने पर 20,000 रुपये तक का भारी चालान कट सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने यह भी दो टूक कहा है कि PUCC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) हर वाहन के लिए अनिवार्य है यानि आपकी गाड़ी BS-4 ही क्यों न हो, अगर वैध PUCC नहीं मिला तो 10,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए दिल्ली में ड्राइव से पहले PUCC की वैधता जरूर चेक कर लें।
ग्रैप-3 पर ताजा आदेश
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा 24 दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदूषण स्तर में हल्के सुधार और मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए ग्रैप-4 हटाया गया है। फिलहाल ग्रैप-1, ग्रैप-2 और संशोधित ग्रैप-3 के नियम लागू रहेंगे। आयोग और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इन प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करें, ताकि दिल्ली की हवा दोबारा गंभीर श्रेणी में न पहुंचे। Delhi News
Delhi News : राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच बीएस-4 वाहनों को लेकर लोगों में लंबे समय से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कभी सख्त पाबंदियां, तो कभी राहतबार-बार बदलते नियमों ने वाहन चालकों को असमंजस में डाल दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि मौजूदा हालात में दिल्ली की सड़कों पर बीएस-4 गाड़ियां चलाना वैध है या नहीं, और चालान का खतरा कितना है। दरअसल, कुछ दिन पहले दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब होने पर ग्रैप-4 (GRAP-4) लागू किया गया था। इसके तहत बाहरी राज्यों में पंजीकृत बीएस-4 डीजल वाहनों और बीएस-3 पेट्रोल गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाई गई थी। इस दौरान उल्लंघन पर भारी चालान का प्रावधान भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों स्तरों से सख्त निर्देश जारी हुए थे। हालांकि, अब हालात में आंशिक सुधार के बाद तस्वीर बदली है। दिल्ली में फिलहाल ग्रैप-4 की पाबंदियां हटा ली गई हैं और राजधानी में ग्रैप-3 लागू है। इसी के साथ बीएस-4 वाहनों को लेकर स्थिति भी साफ हो गई है।
क्या कहती है ट्रैफिक पुलिस?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, फिलहाल लागू GRAP-3 के तहत BS-4 पेट्रोल वाहनों पर दिल्ली में कोई प्रतिबंध नहीं है। खास बात यह है कि यह छूट दिल्ली में रजिस्टर्ड और बाहर के राज्यों में रजिस्टर्ड दोनों तरह के वाहनों पर समान रूप से लागू होती है। यानी अगर आपके पास BS-4 पेट्रोल कार या बाइक है, तो आप अभी दिल्ली में एंट्री, आवाजाही और रोज़ाना ड्राइव बिना किसी रोक-टोक के कर सकते हैं।
इन गाड़ियों पर अब भी प्रतिबंध
हालांकि राहत सिर्फ BS-4 पेट्रोल तक सीमित है। BS-3 पेट्रोल और BS-3 डीजल वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर अब भी रोक बनी हुई है, और नियम तोड़ने पर 20,000 रुपये तक का भारी चालान कट सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने यह भी दो टूक कहा है कि PUCC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) हर वाहन के लिए अनिवार्य है यानि आपकी गाड़ी BS-4 ही क्यों न हो, अगर वैध PUCC नहीं मिला तो 10,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए दिल्ली में ड्राइव से पहले PUCC की वैधता जरूर चेक कर लें।
ग्रैप-3 पर ताजा आदेश
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा 24 दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदूषण स्तर में हल्के सुधार और मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए ग्रैप-4 हटाया गया है। फिलहाल ग्रैप-1, ग्रैप-2 और संशोधित ग्रैप-3 के नियम लागू रहेंगे। आयोग और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इन प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करें, ताकि दिल्ली की हवा दोबारा गंभीर श्रेणी में न पहुंचे। Delhi News












