हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2026: एक क्लिक में पढ़ें पूरी जानकारी
Tractor Subsidy Yojana: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2026 शुरू की है। इस योजना के तहत 45 HP तक के नए ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। यहां जानें इस योजना का लाभ कौन और कैसे उठा सकता है।

हरियाणा सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों के लिए एक बड़ी और बेहद फायदेमंद योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सरकार 45 हॉर्स पावर तक के नए ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत आवेदन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 तय की गई है। तय समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे इसलिए पात्र किसानों को जल्द आवेदन करना जरूरी है।
किस योजना के तहत मिल रही है ट्रैक्टर सब्सिडी?
हरियाणा सरकार द्वारा यह सब्सिडी योजना कृषि विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही है। योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक खेती के साधन उपलब्ध कराना है। इस योजना में सिर्फ नए 45 HP क्षमता वाले ट्रैक्टर पर ही सब्सिडी दी जाएगी। पुराने या सेकेंड हैंड ट्रैक्टर पर किसी तरह की सहायता नहीं मिलेगी।
ट्रैक्टर खरीदने पर कैसे मिलेंगे 3 लाख रुपये?
ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच के बाद जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति लाभार्थियों की सूची तैयार करेगी। अगर आवेदन करने वाले किसानों की संख्या तय लक्ष्य से अधिक होती है तो लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। चयनित किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड ट्रैक्टर कंपनियों से मोलभाव करके ट्रैक्टर खरीद सकेंगे और सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं।
लाभार्थी किसान हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से संबंधित होना अनिवार्य है। किसान ने पिछले 5 वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर सब्सिडी नहीं ली होनी चाहिए। सब्सिडी पर खरीदे गए ट्रैक्टर को 5 साल तक बेचा नहीं जा सकता। किसान के पास खेती की जमीन का मालिकाना हक होना चाहिए। हालांकि जमीन परिवार पहचान पत्र (PPP/Family ID) में परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर रजिस्टर्ड हो सकती है।
ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन प्रक्रिया को दो आसान चरणों में बांटा गया है ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो।
पहला चरण
सबसे पहले किसान को ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। पोर्टल के किसान सेंटर पर जाकर परिवार पहचान पत्र या आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करना होगा।
दूसरा चरण
इसके बाद किसान को कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर Tractor Subsidy Scheme SB-89 का चयन करना होगा। योजना की शर्तें ध्यान से पढ़कर Click Here for Registration पर क्लिक करें। परिवार पहचान पत्र नंबर डालने के बाद परिवार के सदस्यों की सूची खुलेगी। जिस सदस्य के नाम से आवेदन करना है उसे चुनें और मांगी गई सभी जानकारी भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड कर दें।
कहां से मिलेगी मदद?
अगर किसी किसान को आवेदन करने में कोई परेशानी आती है तो वह हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकता है। इसके अलावा किसान अपने जिले के उप निदेशक कृषि या सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
क्यों जरूरी है समय रहते आवेदन?
यह योजना सीमित समय और सीमित लक्ष्य के तहत लाई गई है। 15 जनवरी 2026 के बाद आवेदन का कोई मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में जो किसान पात्र हैं, उन्हें बिना देरी किए जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए ताकि 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ मिल सके और खेती के काम को आसान बनाया जा सके।
हरियाणा सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों के लिए एक बड़ी और बेहद फायदेमंद योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सरकार 45 हॉर्स पावर तक के नए ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत आवेदन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 तय की गई है। तय समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे इसलिए पात्र किसानों को जल्द आवेदन करना जरूरी है।
किस योजना के तहत मिल रही है ट्रैक्टर सब्सिडी?
हरियाणा सरकार द्वारा यह सब्सिडी योजना कृषि विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही है। योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक खेती के साधन उपलब्ध कराना है। इस योजना में सिर्फ नए 45 HP क्षमता वाले ट्रैक्टर पर ही सब्सिडी दी जाएगी। पुराने या सेकेंड हैंड ट्रैक्टर पर किसी तरह की सहायता नहीं मिलेगी।
ट्रैक्टर खरीदने पर कैसे मिलेंगे 3 लाख रुपये?
ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच के बाद जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति लाभार्थियों की सूची तैयार करेगी। अगर आवेदन करने वाले किसानों की संख्या तय लक्ष्य से अधिक होती है तो लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। चयनित किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड ट्रैक्टर कंपनियों से मोलभाव करके ट्रैक्टर खरीद सकेंगे और सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं।
लाभार्थी किसान हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से संबंधित होना अनिवार्य है। किसान ने पिछले 5 वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर सब्सिडी नहीं ली होनी चाहिए। सब्सिडी पर खरीदे गए ट्रैक्टर को 5 साल तक बेचा नहीं जा सकता। किसान के पास खेती की जमीन का मालिकाना हक होना चाहिए। हालांकि जमीन परिवार पहचान पत्र (PPP/Family ID) में परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर रजिस्टर्ड हो सकती है।
ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन प्रक्रिया को दो आसान चरणों में बांटा गया है ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो।
पहला चरण
सबसे पहले किसान को ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। पोर्टल के किसान सेंटर पर जाकर परिवार पहचान पत्र या आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करना होगा।
दूसरा चरण
इसके बाद किसान को कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर Tractor Subsidy Scheme SB-89 का चयन करना होगा। योजना की शर्तें ध्यान से पढ़कर Click Here for Registration पर क्लिक करें। परिवार पहचान पत्र नंबर डालने के बाद परिवार के सदस्यों की सूची खुलेगी। जिस सदस्य के नाम से आवेदन करना है उसे चुनें और मांगी गई सभी जानकारी भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड कर दें।
कहां से मिलेगी मदद?
अगर किसी किसान को आवेदन करने में कोई परेशानी आती है तो वह हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकता है। इसके अलावा किसान अपने जिले के उप निदेशक कृषि या सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
क्यों जरूरी है समय रहते आवेदन?
यह योजना सीमित समय और सीमित लक्ष्य के तहत लाई गई है। 15 जनवरी 2026 के बाद आवेदन का कोई मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में जो किसान पात्र हैं, उन्हें बिना देरी किए जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए ताकि 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ मिल सके और खेती के काम को आसान बनाया जा सके।












