91 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, टाइम निकलने से पहले पढ़ें पूरी जानकारी
राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़ा फैसला लिया है। 91 लाख पेंशनर्स के लिए वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन और सीमांत कृषकों की पेंशन बढ़ाकर 1250 रुपये से 1300 रुपये कर दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और फरवरी से लाभार्थियों के खाते में मिलेगी।

राजस्थान में लगभग 91 लाख पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत वृद्धावस्था, विधवा या एकल नारी, दिव्यांगजन और लघु एवं सीमांत कृषकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन अब 1250 रुपये से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर यह कदम जनकल्याण और अंत्योदय की भावना को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि पेंशन वृद्धि से राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 550 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। हालांकि, सरकार ने कहा है कि यह कदम समाज के कमजोर वर्गों के सम्मानजनक जीवन और आर्थिक संबल को ध्यान में रखकर लिया गया है।
91 लाख पेंशनर्स को मिलेगा सीधा लाभ
राजस्थान के लगभग 91 लाख पेंशनर्स इस वृद्धि का सीधा लाभ उठाएंगे। इसमें शामिल हैं-
वृद्धावस्था पेंशन: 59,84,366 लाभार्थी
विधवा/एकल नारी पेंशन: 23,18,170 लाभार्थी
दिव्यांगजन पेंशन: 5,95,752 लाभार्थी
लघु एवं सीमांत कृषक पेंशन: 1,91,858 लाभार्थी
बढ़ी हुई पेंशन राशि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और फरवरी 2026 से लाभार्थियों के खाते में जमा की जाएगी।
किन योजनाओं में पेंशन बढ़ी?
राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में यह बढ़ोतरी सभी मुख्य योजनाओं पर लागू होती है। प्रमुख योजनाएं हैं-
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
- महिला की उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक, पुरुष की उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक।
- वार्षिक आय 48,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
- 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।
- वार्षिक आय 48,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
- किसी भी आयु के विशेष योग्यजन जिनकी दिव्यांगता कम से कम 40% हो।
- प्राकृतिक रूप से बौने (कद 3 फीट 6 इंच से अधिक न हो)।
- ट्रांसजेंडर्स, कुष्ठ रोग पीड़ित (2,500 रुपये/माह), सिलिकोसिस ग्रसित व्यक्ति (1,500 रुपये/माह)।
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
- महिला की उम्र 55 वर्ष या अधिक, पुरुष की उम्र 58 वर्ष या अधिक।
- लघु व सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत।
पेंशन बढ़ने का महत्व
इस बढ़ोतरी से राजस्थान सरकार समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। वृद्धजन, विधवाएं, दिव्यांगजन और सीमांत कृषक अब थोड़ी राहत महसूस करेंगे। इससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा।
राजस्थान में लगभग 91 लाख पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत वृद्धावस्था, विधवा या एकल नारी, दिव्यांगजन और लघु एवं सीमांत कृषकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन अब 1250 रुपये से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर यह कदम जनकल्याण और अंत्योदय की भावना को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि पेंशन वृद्धि से राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 550 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। हालांकि, सरकार ने कहा है कि यह कदम समाज के कमजोर वर्गों के सम्मानजनक जीवन और आर्थिक संबल को ध्यान में रखकर लिया गया है।
91 लाख पेंशनर्स को मिलेगा सीधा लाभ
राजस्थान के लगभग 91 लाख पेंशनर्स इस वृद्धि का सीधा लाभ उठाएंगे। इसमें शामिल हैं-
वृद्धावस्था पेंशन: 59,84,366 लाभार्थी
विधवा/एकल नारी पेंशन: 23,18,170 लाभार्थी
दिव्यांगजन पेंशन: 5,95,752 लाभार्थी
लघु एवं सीमांत कृषक पेंशन: 1,91,858 लाभार्थी
बढ़ी हुई पेंशन राशि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और फरवरी 2026 से लाभार्थियों के खाते में जमा की जाएगी।
किन योजनाओं में पेंशन बढ़ी?
राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में यह बढ़ोतरी सभी मुख्य योजनाओं पर लागू होती है। प्रमुख योजनाएं हैं-
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
- महिला की उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक, पुरुष की उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक।
- वार्षिक आय 48,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
- 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।
- वार्षिक आय 48,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
- किसी भी आयु के विशेष योग्यजन जिनकी दिव्यांगता कम से कम 40% हो।
- प्राकृतिक रूप से बौने (कद 3 फीट 6 इंच से अधिक न हो)।
- ट्रांसजेंडर्स, कुष्ठ रोग पीड़ित (2,500 रुपये/माह), सिलिकोसिस ग्रसित व्यक्ति (1,500 रुपये/माह)।
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
- महिला की उम्र 55 वर्ष या अधिक, पुरुष की उम्र 58 वर्ष या अधिक।
- लघु व सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत।
पेंशन बढ़ने का महत्व
इस बढ़ोतरी से राजस्थान सरकार समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। वृद्धजन, विधवाएं, दिव्यांगजन और सीमांत कृषक अब थोड़ी राहत महसूस करेंगे। इससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा।












