Friday, 29 March 2024

Central Government : चार दिन काम और तीन दिन आराम

राष्ट्रीय ब्यूरो। सप्ताह में ‘तीन दिन आराम और चार दिन काम’ वाला केंद्र सरकार ( Central Government ) का नया…

Central Government : चार दिन काम और तीन दिन आराम

राष्ट्रीय ब्यूरो।

सप्ताह में ‘तीन दिन आराम और चार दिन काम’ वाला केंद्र सरकार ( Central Government ) का नया श्रम कानून अब अगले साल से ही लागू किया जा  सकेगा। हालांकि सरकार ने इसे इसी साल 1 अक्टूबर से लागू करने की घोषणा कर रखी है। जिसे अब आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अपनी ओर से चारों नए श्रम कानूनों को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए सभी नियम तय कर लिए गए हैं।  पहले सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2021  से लागू करने की घोषणा की थी। जिसे बढ़ाकर 1 जुलाई और बाद में 1 अक्टूबर 2021 कर दिया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि कई राज्य अब भी इसे लागू करने में सुस्ती दिखा रहे हैं तो जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव (Lok sabha Election)  होने हैं,वहां की सरकारों ने कुछ और मोहलत दिए जाने की मांग की है। ऐसे में इस साल इसके लागू होने की संभावना खत्म हो गई है। बतादें कि नए श्रम संहिता के तहत काम करने के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रस्ताव है। जो कर्मचारियों को सप्ताह में रोजाना 12 घंटे काम करेंगे तो उन्हें 3 दिन छुट्टी और 9 घंटे काम करेंगे तो 2 दिन छुट्टी और 8 दिन काम करेंगे तो सप्ताह में केवल 1 दिन ही छुट्टी मिल सकेगी। साथ ही हर 5 घंटें में आधा घंटे का विश्राम भी मिलेगा। लेकिन श्रम समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इसलिए कानून तभी प्रभावी होगा,जब इसे केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें भी अधिसूचित करेंगीं। बताया जा रहा है कि उत्तरप्रदेश,मध्यप्रदेश,बिहार,हरियाणा,गुजरात,पंजाब,कर्नाटक,ओडिशा और उत्तराखंड कई दर्जन भर से ज्यादा राज्यों ने इसे लागू करने की रूपरेखा तैयार कर ली। लेकिन कई राज्यों को इसकी तैयारी करना बाकी है।

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