UP में स्टाम्प ड्यूटी में बड़ा बदलाव, खास वर्गों को मिलेगी छूट

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पूर्व सैनिकों और दिव्यांग नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इन वर्गों को 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट का लाभ देने का निर्णय लिया है। इससे पहले यह सुविधा केवल महिलाओं तक ही सीमित थी। यह ऐतिहासिक फैसला बीते गुरुवार स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की बैठक में लिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। UP News
महिलाओं को अब 1 करोड़ तक की संपत्ति पर लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए वित्तीय राहत का ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में नई नीति के तहत अब महिलाओं के नाम पर खरीदी गई संपत्ति—चाहे वह जमीन हो या घर—पर 1 करोड़ रुपये तक की राशि पर स्टाम्प शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इससे पहले यह सीमा केवल 10 लाख रुपये तक थी और अधिकतम छूट 10,000 रुपये तक सीमित थी। इस फैसले से उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा और राज्य सरकार की प्रगतिशील नीतियों को बल मिलेगा। UP News
ई-भुगतान और डिजिटल पंजीकरण का दायरा बढ़ा
उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजिटल पंजीकरण को और सशक्त बनाने का बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब 20,000 रुपये से अधिक के रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान ई-भुगतान के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। धोखाधड़ी और गड़बड़ी को रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण लागू किया जाएगा, जबकि विकास प्राधिकरणों के आवंटियों के लिए एकल-खिड़की ई-पंजीकरण प्रणाली से पंजीकरण प्रक्रिया और भी सरल, तेज और पारदर्शी बनेगी।
यह भी पढ़े:10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी ही नौकरी, फटाक से करें आवेदन
रिक्त पदों और स्टाम्प बिक्री में सुधार
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रशासनिक सुधार और जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अधिकारियों को रिक्त पद जल्द भरने, स्टाम्प बिक्री के और विकल्प तलाशने और विक्रेताओं के कमीशन को युक्तिसंगत बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, छोटे और मध्यम स्तर के किराये के लिए 10 साल तक के लीज एग्रीमेंट पर स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की गई है, जिससे उत्तर प्रदेश में किराएदार और संपत्ति मालिक दोनों को सीधे लाभ मिलेगा। यह पहल राज्य सरकार की जनता केंद्रित नीतियों और कार्यकुशल प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। UP News
डिजिटलीकरण और सुरक्षा पर जोर
उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल पहल और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग ने उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। बैठक में उपस्थित मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि 2002 से 2017 तक पंजीकृत 99 प्रतिशत विलेख डिजिटलीकृत किए जा चुके हैं, और वर्तमान में 98 प्रतिशत से अधिक रजिस्ट्रेशन ई-स्टाम्प के माध्यम से हो रहे हैं। अधिकारियों ने आगे यह भी जानकारी दी कि राज्य के सभी जिलों में मूल्यांकन सूचियों में संशोधन किया गया है और उप-पंजीयक कार्यालयों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। UP News
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पूर्व सैनिकों और दिव्यांग नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इन वर्गों को 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट का लाभ देने का निर्णय लिया है। इससे पहले यह सुविधा केवल महिलाओं तक ही सीमित थी। यह ऐतिहासिक फैसला बीते गुरुवार स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की बैठक में लिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। UP News
महिलाओं को अब 1 करोड़ तक की संपत्ति पर लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए वित्तीय राहत का ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में नई नीति के तहत अब महिलाओं के नाम पर खरीदी गई संपत्ति—चाहे वह जमीन हो या घर—पर 1 करोड़ रुपये तक की राशि पर स्टाम्प शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इससे पहले यह सीमा केवल 10 लाख रुपये तक थी और अधिकतम छूट 10,000 रुपये तक सीमित थी। इस फैसले से उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा और राज्य सरकार की प्रगतिशील नीतियों को बल मिलेगा। UP News
ई-भुगतान और डिजिटल पंजीकरण का दायरा बढ़ा
उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजिटल पंजीकरण को और सशक्त बनाने का बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब 20,000 रुपये से अधिक के रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान ई-भुगतान के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। धोखाधड़ी और गड़बड़ी को रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण लागू किया जाएगा, जबकि विकास प्राधिकरणों के आवंटियों के लिए एकल-खिड़की ई-पंजीकरण प्रणाली से पंजीकरण प्रक्रिया और भी सरल, तेज और पारदर्शी बनेगी।
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रिक्त पदों और स्टाम्प बिक्री में सुधार
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रशासनिक सुधार और जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अधिकारियों को रिक्त पद जल्द भरने, स्टाम्प बिक्री के और विकल्प तलाशने और विक्रेताओं के कमीशन को युक्तिसंगत बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, छोटे और मध्यम स्तर के किराये के लिए 10 साल तक के लीज एग्रीमेंट पर स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की गई है, जिससे उत्तर प्रदेश में किराएदार और संपत्ति मालिक दोनों को सीधे लाभ मिलेगा। यह पहल राज्य सरकार की जनता केंद्रित नीतियों और कार्यकुशल प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। UP News
डिजिटलीकरण और सुरक्षा पर जोर
उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल पहल और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग ने उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। बैठक में उपस्थित मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि 2002 से 2017 तक पंजीकृत 99 प्रतिशत विलेख डिजिटलीकृत किए जा चुके हैं, और वर्तमान में 98 प्रतिशत से अधिक रजिस्ट्रेशन ई-स्टाम्प के माध्यम से हो रहे हैं। अधिकारियों ने आगे यह भी जानकारी दी कि राज्य के सभी जिलों में मूल्यांकन सूचियों में संशोधन किया गया है और उप-पंजीयक कार्यालयों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। UP News







