Saturday, 28 December 2024

Aligarh News : बड़ी खबर : भाजपा के सांसद से जान का खतरा है व्यापारी को, अदालत में पहुंचा मामला

Aligarh News : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि अलीगढ़…

Aligarh News : बड़ी खबर : भाजपा के सांसद से जान का खतरा है व्यापारी को, अदालत में पहुंचा मामला

Aligarh News : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि अलीगढ़ शहर के एक बड़े व्यापारी को भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतीश गौतम से जान का खतरा। अपनी जान का खतरा बताते हुए अलीगढ़ के व्यापारी ने अदालत की शरण लेकर अपनी सुरक्षा तथा FIR कराने की मांग की है।

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सांसद व बिल्डर का विवाद

आपको बता दें कि लम्बे अर्से तक नोएडा शहर में सक्रिय रहे भाजपा कार्यकर्ता सतीश गौतम अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं। श्री गौतम वर्ष-2014 में पहली बार सांसद बने थे। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा के आम चुनाव में सतीश गौतम दोबारा अलीगढ़ से ही भाजपा के सांसद बने। इन दिनों सांसद सतीश गौतम एक बड़े विवाद के कारण चर्चा में हैं। यह विवाद सांसद सतीश गौतम तथा अलीगढ़ शहर की बगल में ओजोन सिटी बसाने वाले बिल्डर प्रवीण मंगला के बीच में है। बिल्डर प्रवीण मंगला ने अदालत में एक अपील दायर करके सांसद सतीश गौतम से अपनी जान का खतरा बताया है। साथ ही सांसद सतीश गौतम तथा उनके रिश्तेदारों पर फर्जीवाड़े व ठगी का आरोप लगाकर धारा-156(3) के तहत FIR दर्ज कराने की मांग की है।

याचिका की गई दायर

आपको बता दें कि प्रवीण मंगला की ओर से एमपी/एमएलए मामलों की सुनवाई वाले विशेष न्यायाधीश एमपी/सीजेएम के यहां याचिका दायर की गई है। जिसमें सांसद सतीश गौतम व उनके कथित रिश्तेदार मनोज गौतम, सुमित्रा देवी को आरोपी बनाया है। मुकदमा दर्ज कराने की अपील करते हुए धारा-156(3) सीआरपीसी के तहत दायर याचिका में कहा गया है कि मनोज गौतम ने फर्जीवाड़ा कर एक जमीन गाटा संख्या 115/2 रकवा 1.152 हेक्टेयर ग्राम असदपुर कयाम तहसील कोल अलीगढ़ का अपने नाम बैनामा कराया। जिसमें फर्जी महिला सुमित्रा देवी ढकपुरा, हाथरस को स्वामिनी राजवती निवासी केला नगर बनाकर फर्जी दस्तावेज तैयार करके 20 फरवरी 2021 को बैनामा करा लिया था।

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बिल्डर प्रवीण मंगला का आरोप है कि सांसद सतीश गौतम अपने प्रभाव का प्रयोग करके ओजोन सिटी बाईपास रोड को नहीं बनने दे रहे हैं। शासन स्तर पर अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं। इससे उनका व्यापार चौपट कराने की तैयारी है। साथ में जान को भी खतरा है। इस मामले में प्रवीण मंगला ने खुद के अदालत में IPC की धारा-164 के तहत बयान दर्ज कराने तक को कहा है। Aligarh News

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