Thursday, 4 July 2024

बड़ी खबर : उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, फटाफट मिलेगा कनेक्शन

UP News :  उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर…

बड़ी खबर : उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, फटाफट मिलेगा कनेक्शन

UP News :  उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने इस फैसले को लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के नए फैसले में बिजली के कनेक्शन फटाफट मिलने की व्यवस्था की गयी है। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग को तीन दिन के अंदर बिजली का कनेक्शन देना ही पड़ेगा।

क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला ?

उत्तर प्रदेश में अब बिजली का कनेक्शन लेने के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन ने एक नया आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन ने नया आदेश उत्तर प्रदेश में पहले से ही लागू विद्युत उपभोक्ता अधिकार अधिनियम-2020 के तहत आदेश जारी किया है। इस नए आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र में आवेदन करने के तीन दिन के अंदर बिजली का कनेक्शन अनिवार्य रूप से दे दिया जाएगा।

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इसी प्रकार नगर पालिका क्षेत्र में बिजली का कनेक्शन 7 दिन के अंदर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिन के अंदर बिजली का कनेक्शन अनिवार्य रूप से दे दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में शहरी, नगर पालिका तथा ग्रामीण क्षेत्र में समय पर बिजली का कनेक्शन देने की इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सबसे बड़ा फैसला कहा जा रहा है।

देर होने पर मिलेगा मुआवजा

उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी फैसला किया है कि कनेक्शन समय पर न देने की स्थिति में मुआवजा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र (नगर निगम) में तीन दिन, नगर पालिका क्षेत्र में 7 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने में 15 दिन के अंदर हर हाल में बिजली का कनेक्शन चालू किया जाएगा। निर्धारित दिनों में बिजली का कनेक्शन चालू न करने पर उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन उपभोक्ता को मुआवजा देगा। उत्तर प्रदेश में बिजली का कनेक्शन देने में एक दिन की देरी पर कम से कम 50 रूपए के मुआवजे का भुगतान उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन उपभोक्ता को करेगा।

किसी उपभोक्ता के बिजली के बिल में 20 दिनों की देरी हो गई तो उस उपभोक्ता को उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन एक हजार रूपए का मुआवजा देगा। मुआवजा लेने के लिए उपभोक्ता को पूरे विवरण के साथ उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन में शिकायत दर्ज करानी आवश्यक होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का खूब स्वागत हो रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए इस फैसले का स्वागत किया है। UP News

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