GHAZIABAD SAMACHAR: गाजियाबाद। बस यात्रियों को अच्छी सुविधा देने और उन्हें सरकारी यानि रोडवेज बसों से यात्रा व आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने निजी कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोलकर आमंत्रण दिया है कि आओ पीपीपी माडल पर बस अड्डा बनाओ। इससे बस अड्डे का आकर्षण बढ़ेगा। फिर यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी।
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प्रदेश सरकार ने पूरे प्रांत में पीपीपी माडल पर बनने वाले बस अडडों की कड़ी में निजी क्षेत्र के लोगों को आगे लाने के लिए कई नए कदम उठाए है। उन्हें सहूलियत देने के लिए कायदे कानून में संशोधन किया गया है।
प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने इस कड़ी में दिशा निर्देश जारी किए है। नई व्यवस्थाओं के अंतर्गत अब बस और यात्रियों से संबंधित सुविधाएं यथा-टिकट बुकिंग काउंटर,प्रतीक्षाल्य/विश्रामालय, जलपान गृह,/केंटीन/रेस्टोरेंट,जूस/स्नैक,बुक स्टाल,पीसीओ,एटीएम,फस्र्ट एड सुविधा/क्लीनिक केवल बस यात्रियों के प्रयोजन हेतु, समान कक्ष,शौचालय एवं स्नानगृह,बसों के संचालन से संबंधित प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालय,बजट श्रेणी होटल/डाॅरमेंट्री/गेट हाउस,पार्किंग,गार्ड रूम आदि क्रियाएं सामान्यतः अनुमन्य होगी।
बस स्टेशन में अनुमन्य स्टाल्स का क्षेत्रफल अधिकत्तम 15 मीटर चौड़ा होगा जिसके लिए प्रभाव शुल्क देय नहीं होगा। इसके साथ बस स्टेशन के अंतर्गत कार्यालय यथा-निजी एवं काॅरपोरेट कार्यालय, बैंक, वाणिज्यिक एवं व्यापारिक कार्यालय,होटल,रेस्टोरेंट अर्थात दैनिक उपयोग की दुकानें इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि विकसित क्षेत्र में पहुंच मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम 18 मीटर तथा नए/अविकसित क्षेत्र में सड़कों की चौड़ाई 24 मीटर होगी तथा किसी तरह का प्रभाव शुल्क देय नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त होटल के इतर प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर,बैंकट हाल आदि पर प्रभाव शुल्य देय होगा। यहां बता दे कि देश की राजधानी दिल्ली सीमा से लगे कौशांबी बस अड्डे तथा गाजियाबाद के पुराना बस अड्डा समेत प्रदेश के दूसरे बस अड्डों को पीपीपी माडल पर विकसित किया जाना है।
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