Thursday, 28 March 2024

Good news : पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों को मिलेंगे 30 – 30 लाख रुपये

Good news सहारनपुर। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 (panchayat chunav 2021) में चुनाव डयूटी में तैनात कार्मिकों की कोविड-19 व नाॅन…

Good news : पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों को मिलेंगे 30 – 30 लाख रुपये

Good news सहारनपुर। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 (panchayat chunav 2021) में चुनाव डयूटी में तैनात कार्मिकों की कोविड-19 व नाॅन कोविड से मृत्यु होेने पर शासन द्वारा तीस — तीस लाख रूपए मृतक अनुग्रह धनराशि निर्धारित की गई है। जनपद के 21 कर्मियों की मृत्यु होने पर 6 करोड़ 30 लाख रूपए की अनुग्रह धनराशि मतृक के परिजनों के बीच वितरित कराई जायेंगा।
जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में दर्ज सभी आश्रितों को बराबर-बराबर सहायता की धनराशि उनके द्वारा वितरित करायी जायेगी। उन्होंने बताया कि यदि सेवा पुस्तिका में आश्रितों के नाम दर्ज नहीं है तो मृतक कार्मिक के उत्तराधिकारियों में सहायता की धनराशि बराबर-बराबर उनके द्वारा वितरित की जायेगी।
डीएम अखिलेश सिंह ने बताया कि जनपद सहारनपुर के कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सहायक अध्यापक स्व. विकास कुमार राणा, श्रीमती सुनीता रानी सहायक अध्यापक, श्रीमती सीमा रानी सहायक अध्यापक, श्रीमती मुमताज जहां सहायक अध्यापक, नदीम अख्तर सहायक अध्यापक, रकम सिंह सहायक अध्यापक, राकेश कुमार सहायक अध्यापक, रीनू सिंह सहायक अध्यापक, विकास कुमार सहायक अध्यापक, विरेन्द्र कुमार सहायक अध्यापक, विनोद कुमार सहायक अध्यापक, बिजेन्द्र सिंह सहायक अध्यापक, कार्यालय जिला कृषि रक्षा अधिकारी से डा. दीपक कुमार टैक्नीकल असिस्टेंट, कार्यालय नलकूप खण्ड से स्व. सतबीर सिंह टयूबैल आपरेटर, कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी से स्व. इमरत सफाई कर्मचारी, सुशील कुमार सहायक राजस्व निरीक्षक, कार्यालय क्षेत्रीय सेवायोजन से प्रवीण कुमार सीनियर असिस्टेन्ट, राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र से विरेन्द्र मलिक, सीनियर टैक्नीशियन असिस्टेंट, कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी उबैद उस्मानी सीनियर क्लर्क, कार्यालय वाणिज्य कर से नरेश कुमार वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से कर्म सिंह टैक्नीकल असिस्टेंट के आश्रितों को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

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