UP News : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर किसानों के नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से जुड़ी है। दरअसल, मुजफ्फरनगर के किसान नेता दिवंगत चौधरी जगबीर सिंह की हत्या के मामले में फैसला आ गया है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी नरेश टिकैत को दोषमुक्त कर दिया है।
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आपको बता दें कि अपर सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट नंबर पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने इस प्रकरण की सुनवाई की है। कोर्ट ने किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह की हत्या के मामले में भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को दोषमुक्त कर दिया गया है।
आपको बता दें कि यह मामला करीब 20 साल पुराना है और कोर्ट में केस चल रहा था। इस फैसले को लेकर सुबह से ही कचहरी परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। वहीं, फैसले के दौरान कचहरी परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा।
मुजफ्फरनगर जिले के सबसे चर्चित मामलों में शामिल हत्याकांड़ के फैसले पर लोगों की निगाह टिकी थी। पूर्व मंत्री योगराज सिंह मामले में वादी है।
क्या था पूरा मामला ?
किसान नेता जगबीर सिंह की 6 सितंबर 2003 को भौराकलां थाना क्षेत्र के अलावलपुर माजरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री एवं रालोद नेता योगराज सिंह ने मामले में अलावलपुर गांव के राजीव उर्फ बिट्टू और प्रवीण के अलावा सिसौली निवासी भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया था। मुकदमे के विचारण के दौरान प्रवीण और बिट्टू की मौत हो चुकी है। जांच में पुलिस और CBCID ने चौधरी नरेश टिकैत को क्लीन चिट दे दी थी। मगर, सत्र परीक्षण शुरू होने पर वादी के बयान अंतर्गत धारा 319 के तहत अदालत ने उन्हें आरोपी के रूप में तलब किया था। UP News
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