उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, नवरात्रि में बंद रहेंगी मीट की दुकानें

कड़ी सख्ती बरतनें के आदेश
नवरात्रि के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों पर कड़ी सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। राज्य में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए धार्मिक स्थलों के 500 मीटर दायरे में कोई भी मीट की दुकान नहीं खोली जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुनाया गया यह कड़ा फैसला 6 अप्रैल तक लागू रहेगा जो नवरात्रि का आखिरी दिन है। यह आदेश कोई नया नहीं है, पहले भी 2014 और 2017 में इसी तरह के आदेश जारी किए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों (DM), जिला पुलिस प्रमुखों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश को कड़ाई से लागू करें। इसके लिए जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है, जिनकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। इन समितियों में पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे।मांस ब्रिकी पर रहेगी कड़ी रोक
नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से 6 अप्रैल, 2025 को राम नवमी के दिन मांस की बिक्री पर कड़ी रोक रहेगी। इस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के प्रावधानों के तहत, उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से न केवल धार्मिक भावनाओं का सम्मान होगा, बल्कि मांस और शराब की दुकानों के संचालन पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा। UP Newsएक और ईद पर दी जा रही सौगात दूसरी और अलविदा जुमा के मौके पर की जा रही बंटने-बांटने की बात
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कड़ी सख्ती बरतनें के आदेश
नवरात्रि के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों पर कड़ी सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। राज्य में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए धार्मिक स्थलों के 500 मीटर दायरे में कोई भी मीट की दुकान नहीं खोली जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुनाया गया यह कड़ा फैसला 6 अप्रैल तक लागू रहेगा जो नवरात्रि का आखिरी दिन है। यह आदेश कोई नया नहीं है, पहले भी 2014 और 2017 में इसी तरह के आदेश जारी किए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों (DM), जिला पुलिस प्रमुखों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश को कड़ाई से लागू करें। इसके लिए जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है, जिनकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। इन समितियों में पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे।मांस ब्रिकी पर रहेगी कड़ी रोक
नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से 6 अप्रैल, 2025 को राम नवमी के दिन मांस की बिक्री पर कड़ी रोक रहेगी। इस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के प्रावधानों के तहत, उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से न केवल धार्मिक भावनाओं का सम्मान होगा, बल्कि मांस और शराब की दुकानों के संचालन पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा। UP Newsएक और ईद पर दी जा रही सौगात दूसरी और अलविदा जुमा के मौके पर की जा रही बंटने-बांटने की बात
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