सुलतानपुर (उप्र)। सुलतानपुर की जिला अदालत ने अमेठी जिले में पिछले साल एक ही परिवार के चार सदस्यों की हत्या के मामले की जांच में अनियमितता के आरोप में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और दो अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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एक-एक कर एफआईआर से निकाल दिए नामजद आरोपियों के नाम
शासकीय अधिवक्ता रवि शुक्ला ने बताया कि अमेठी कोतवाली क्षेत्र के गुंगवाछ में 15 मार्च 2022 को चार लोगों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में राम दुलारे यादव, उसके पुत्र अखिलेश यादव, बृजेश यादव, अभिषेक यादव उर्फ छोटू और मौजूदा ग्राम प्रधान आशा तिवारी, उसके पति राम शंकर तिवारी एवं उसके पुत्र नितिन तिवारी के खिलाफ हत्या के आरोप में अमेठी कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जांच के दौरान एक-एक करके आरोपियों के नाम मुकदमे से निकाल दिए थे।
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एसपी दिनेश सिंह, इंस्पेक्टर उमाकांत और परशुराम ओझा लपेटे में
शुक्ला ने बताया कि यह मामला संज्ञान में आने पर जिला न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने इसे गम्भीरता से लिया और अमेठी के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह, कोतवाली अमेठी के निरीक्षक उमाकांत शुक्ला एवं अपराध शाखा के निरीक्षक परशुराम ओझा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विस्तृत जांच करने का आदेश दिया। अदालत ने आदेश की प्रति प्रमुख सचिव (गृह), लखनऊ के पुलिस महानिरीक्षक और अयोध्या के पुलिस उपमहानिरीक्षक के पास भेजने का भी आदेश दिया है।
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