UP News : कौशांबी। उत्तर प्रदेश के कौशांबी की एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुशीला कुमारी सिंह ने दोषी रमेश पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
UP News
पुलिस अधीक्षक (एसपी) बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आठ फरवरी, 2017 को दुष्कर्म पीड़िता की मां ने मंझनपुर पुलिस थाना को सूचना दी थी कि रमेश ने उसकी बेटी से दुष्कर्म किया है। इसके बाद पुलिस ने यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम समेत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत रमेश के खिलाफ मामला दर्ज किया और अदालत में आरोप पत्र दायर किया।
एसपी ने कहा कि अगर रमेश जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त एक महीने और जेल की सजा काटनी होगी।
International : राहुल गांधी के अदालती मामले पर अमेरिका की नजर : पटेल
International : अमेरिकी एनएसए ने पीएम किशिदा की सफल भारत यात्रा को सराहा
उत्तर प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने लिए चेतना मंच के साथ जुड़े रहें।
देश-दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें।