Lucknow : लखनऊ। यूपी के अंत्योदय (Antyodaya) और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों (household card holders) को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत नमक, रिफाइंड सोयाबीन तेल, साबूत चना और खाद्यान्न का निशुल्क वितरण अब 07 सितंबर (07 September) तक होगा। इसकी अंतिम तारीख पहले 31 अगस्त (August 31) थी। सरकार ने इस बढ़ाकर सात सितंबर कर दिया है। यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने दी है।
केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से कोरोना काल के दौरान शुरू हुए राशन वितरण में प्रदेश ने अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक कुल 200 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित कर रिकॉर्ड कायम किया है। प्रदेश सरकार ने 80 हजार कोटेदारों के माध्यम से राशन वितरण हर गरीब व बेसहारा लोगों तक राशन पहुंचाने का काम किया है। निशुल्क राशन योजना के तहत 35 किलो राशन और इसके साथ दाल, चीनी, खाद्य तेल, नमक जैसी खाद्य वस्तुओं को लाभार्थी परिवारों को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत फिलहाल पांचवें चरण में राशन वितरण किया जा रहा है।
प्रदेश में समस्त अन्त्योदय कार्डों तथा पात्र गृहस्थी के उन कार्डधारकों को जो, मनरेगा, श्रम विभाग एवं नगर निकाय में पंजीकृत मजदूर थे, उनको राज्य सरकार द्वारा अप्रैल से जून, 2020 के बीच 195 करोड़ रुपये के 8 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया गया। आत्मनिर्भर भारत योजनान्तर्गत प्रवासी, अवरुद्ध प्रवासी मजदूरों को कुल 12 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न एवं 1100 मीट्रिक टन चना का निःशुल्क वितरण किया गया।