Monday, 18 November 2024

यूपी के स्कूली बच्चे अब नहीं चला सकेंगे स्कूटी, सरकार ने लगा दिया है बैन

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यूपी के स्कूली बच्चे अब नहीं चला सकेंगे स्कूटी, सरकार ने लगा दिया है बैन

UP News : उत्तर प्रदेश के सचिवालय से स्कूल कालेजों के 18 साल से कम उम्र के छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि यूपी की योगी सरकार ने यूपी में 18 साल से कम उम्र के स्कूल कालेजों के सभी बच्चों (छात्र छात्राओं) के स्कूटी चलाने पर रोक लगा दी है। इस बाबत उत्तर प्रदेश के शिक्षा निदेशक की ओर से नोएडा समेत पूरे प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षकों को आदेश जारी किए गए हैं।

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उत्तर प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को जारी किए गए पत्र लिखा गया है। इस पत्र में 18 से कम उम्र वाले स्कूली बच्चों द्वारा स्कूटी संचालन पर रोक लगाए जाने संबंधी सरकार के आदेश से अवगत कराया गया है। इस पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अब 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरियों पर दुपहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे कम से कम 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के शिक्षा निदेशक की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे गए पत्र कहा गया है कि सड़कों पर 18 साल से कम आयु के स्कूटी सवार बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केजीएमयू व लोहिया संस्थान के जानकारों की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि सड़क दुर्घटना में मारे जाने वालों में 40 प्रतिशत संख्या 18 साल के सम आयु वाले बच्चों की है। इन होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने अब 18 साल से कम आयु के बच्चों के स्कूटी चलाने पर पूर्ण रोक लगा दी है।

लगेगा 25 हजार रुपये जुर्माना

नोएडा (गौतमबुद्धनगर जनपद) के संभागीय परिवहन अधिकारी सिया राम वर्मा (प्रशासन) ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करके ड्राइविंग करना पहले से ही प्रतिबंधित है। समय-समय पर अभियान चलाया जाता है। अब वृहद स्तर पर जागरूकता और चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। बिना ड्राइविंग लाइसेस कम उम्र का बच्चा अगर दुपहिया वाहन चलाता है तो वाहन स्वामी पर अधिकतम जुर्माना 25 हजार रुपये और तीन साल कारावास है।

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