Saturday, 28 December 2024

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों पर चलेगा डंडा

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला यह है…

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों पर चलेगा डंडा

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला यह है कि 31 जनवरी तक अपनी चल तथा अचल प्रॉपर्टी की जानकारी न देने पर सरकारी डंडा चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला सभी के ऊपर लागू होगा। किसी भी सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी को इस बड़े फैसले के तहत छूट नहीं दी जाएगी।

क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला?

उत्तर प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के ऊपर लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला यह है कि 31 जनवरी 2025 तक सभी सराकरी कर्मचारियों तथा अधिकारियों को अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। 31 जनवरी 2025 तक सभी सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारी अपनी चल तथा अचल प्रॉपर्टी की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। 31 जनवरी 2025 तक चल तथा अचल संपत्ति की जानकारी न देने पर 1 फरवरी 2025 से वेतन बंद कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश सरकार के जो कर्मचारी तथा अधिकारी प्रॉपर्टी की जानकारी नहीं देंगे उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले में यह भी तय किया गया है कि प्रॉपर्टी की जानकारी सार्वजनिक न करने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन रोकने तथा प्रमोशन पर पाबंदी लगाने के साथ ही साथ उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने जारी किए बड़े फैसले के निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बड़े फैसले के निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा राज्य कार्मिकों के लिए चल-अचल संपत्ति का विवरण देने संबंधी निर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकार के सभी कार्मिकों को 31 दिसंबर तक अर्जित चल-अचल संपत्ति का विवरण उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के अंतर्गत अनिवार्य रूप से देना होगा। यह विवरण देने की सुविधा मानव सम्पदा पोर्टल पर एक जनवरी 2025 से क्रियाशील हो जाएगी। निर्देश में कहा गया है कि संपत्ति की जानकारी न देना प्रतिकूल रूप में लिया जाएगा। एक फरवरी 2025 से विभागीय चयन समितियों की बैठक में इस तथ्य का संज्ञान लिया जाएगा। जो कार्मिक संपत्ति की जानकारी नहीं देंगे, उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्यवाही अलग से की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के अधिकारी भी आएंगे जद में

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के साथ ही साथ सरकारी अधिकारियों पर भी लागू होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (कार्मिक) एम देवराज ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अधिकारियों को निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा । प्रदेश के पीसीएस अधिकारी भी इस बड़े फैसले की जद में आएंगे। उत्तर प्रदेश के PSC अधिकारियों को भी 31 जनवरी 2025 तक अपनी चल तथा अचल प्रॉपर्टी की जानकारी सरकार के स्पैरो पोर्टल पर देना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी PCS अफसरों को अपनी प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी स्पैरो पोर्टल पर 31 जनवरी 2025 तक हर हाल में अपलोड करनी पड़ेगी। UP News

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