Uttarakhand News: 2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन के मामले में सीबीआई ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को नोटिस जारी कर सीबीआई अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं । नैनीताल उच्च न्यायालय में चारों की आवाज के नमूने लेने के लिए याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद सीबीआई ने नोटिस जारी किया है।
चारों की आवाज के नमूने लेने के लिए दायर की गई थी याचिका
इन चारों में से दो इस समय विधायक हैं इस मामले में दोनों मौजूदा विधायकों को नोटिस तामील करने के लिए तय प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश भी दिए गए मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी।
हरीश रावत सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप
स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया था कि हरीश रावत सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त की जा रही थी । इसमें रुपयों के लेन-देन का दावा भी किया गया था। सीबीआई ने चारों की आवाज के नमूने लेने की इजाजत लेने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी । 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका एक स्टिंग ऑपरेशन पत्रकार उमेश कुमार ने किया था इसके बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया था।
2016 में पत्रकार उमेश कुमार ने किया था स्टिंग ऑपरेशन
इसी दौरान एक और सामने आया था इसमें विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा किया गया इसमें कांग्रेस के बागी विधायक भरत सिंह रावत के भी शामिल होने का दावा किया गया था उमेश कुमार की ओर से दावा किया गया था कि हरीश रावत सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त की जा रही थी बाद में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई और आप कैसे हैं उनके मिलान के लिए चारों नेताओं की आवाज के नमूने लेने की सीबीआई से मांगी है।