Friday, 29 November 2024

Lakhimpur Kheri Violence: सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा ने किया आत्मसमर्पण

लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) में किसानों की हत्या के आरोपी आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया है. सुप्रीम…

Lakhimpur Kheri Violence: सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा ने किया आत्मसमर्पण

लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) में किसानों की हत्या के आरोपी आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) ने सरेंडर कर दिया है.

बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से मिली जमानत रद्द करते हुए एक हफ्ते के भीतर आत्म समर्पण करने के लिए कहा था.

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बता दू कि बीते 18 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा (Union Minister of State for Home Ajay Mishra) के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad HC) द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी और एक सप्ताह के भीतर ही आत्मसमर्पण करने को कहा था.

न्यायालय ने कहा कि पीड़ितों को जांच से लेकर आपराधिक मुकदमे की समाप्ति तक कार्यवाही में हिस्सा लेने का ‘निर्बाध’ अधिकार है.

शीर्ष अदालत ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ‘पीड़ितों’ को निष्पक्ष एवं प्रभावी तरीके से नहीं सुना गया, क्योंकि उन्होंने (हाय कोर्ट ने) ‘साक्ष्यों को लेकर संकुचित दृष्टिकोण अपनाया

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट ने अप्रासंगिक विवेचनाओं (Irrelevant Observations) को ध्यान में रखा और प्राथमिकी की सामग्री को अतिरिक्त महत्व दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रासंगिक तथ्यों और इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद, कि पीड़ितों को सुनवाई का पूरा अवसर नहीं दिया गया था, गुणदोष के आधार पर नए सिरे से सुनवाई के लिए जमानत अर्जी को वापस भेज दिया.

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