School in UP- उत्तर प्रदेश राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब बिना मान्यता के संचालित हो रहे स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के कानून के तहत प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को बंद किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हो रहे निरीक्षण के दौरान फीडबैक सामने आया है कि प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ती जा रही ही। वर्तमान में प्रदेश में बिना मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की संख्या काफी अधिक है। अतः अब इन शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया गया है।
शिक्षण संस्थानों के बंद होने पर इनमें पढ़ रहे छात्रों का क्या होगा?
सरकार के फैसले के मुताबिक प्रदेश में चल रहे बिना मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों (School In UP) को बंद कर दिया जाएगा, ऐसे में यह सवाल उठता है कि इन शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों का क्या होगा? जानकारी के लिए आपको बता दें बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि गैर मान्यता वाले शिक्षण संस्थानों को बंद करने के पश्चात इनमें पढ़ रहे छात्र छात्राओं का दाखिला नजदीकी राजकीय, सहायता प्राप्त या वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में किया जाए।
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शासन के आदेश के बाद भी अगर चलाते हैं विद्यालय तो भरना पड़ेगा इतना जुर्माना –
प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग (Basic Education department) ने प्रदेश में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद करने के साथ-साथ विद्यालय संचालकों से 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूलने की बात की है। इसके साथ ही यदि विद्यालय बंद करने के आदेश के बाद भी कोई संचालक अपने विद्यालय को बंद नहीं करता है तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से ₹10000 का जुर्माना भरना पड़ेगा।