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EPFO: पेंशन को लेकर नहीं करें चिंता , ईपीएफओ की नई पहल से मिलेगा फायदा

नई दिल्ली: ईपीएफओ (EPFO) के जरिए पेंशनर्स (Pensioners) को हो रही परेशानी को कम करने को लेकर नई पहल कर दी गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के मुताबिक बात करें तो की जा रही पहल के तहत ईपीएफओ की तरफ से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को कुछ नई सुविधाओं का फायदा मिलने जा रहा है। ईपीएफओ ने केवल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने वाली डेडलाइन की शर्त हटाने के अलावा कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही ‘पेंशन पेमेंट ऑर्डर’ देने की व्यवस्था कर दिया है।

ईपीएफओ (EPFO) ने एक ताजा Tweet किया है जिसके मुताबिक, ‘ईपीएफओ द्वारा ‘निर्बाध सेवा’: अंशदाता सेवानिवृत्ति के दिन पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) प्राप्‍त किया जा सकता है। सभी क्षेत्रीय कार्यालय ‘प्रयास सेवानिवृत्ति को देखा जाए तो पीपीओ जारी करने
की कोशिश’ नामक मासिक वेबिनार का आयोजन करके फायदा दिया जा रहा है। तीन माह के भीतर सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों को वेबिनार में मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के लिए नियोक्ताओं के साथ आमंत्रित कर दिया गया है। इस पहल से हर साल रिटायर होने वाले लगभग 3 लाख कर्मचारी को फायदा होने वाला है.’

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कभी भी जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट

इससे पहले ईपीएफओ ने जानकारी दिया है कि अब पेंशनर्स पूरे साल के दौरान कभी भी देखा जाए तो लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन पत्र जमा करने के बाद फायदा उठाया जा सकता है। जो अगले एक साल के लिए वैलिड होने वाला है। पेंशनर्स (Pensioners) को हर साल जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कराना अहम होता है। ऐसा नहीं करने पर पेंशन के रुक जाने का खतरा बनना शुरू हो जाता है।

ईपीएफओ के अनुसार, ईपीएस 95 (EPS 95) के पेंशनर्स बिना किसी डेडलाइन के साल में कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद फायदा ले सकते हैं।.यह सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख से अगले एक साल के लिए वैलिड होने जा रहा है। यानी यदि कोई पेंशनर 15 अप्रैल 2022 को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देता है तो अगली बार उसे 15 अप्रैल 2023 से पहले कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ सकता है।

प्राइवेट सेक्टर के इन कर्मचारियों को मिलने जा रही है राहत

ईपीएस 95 की इस स्कीम के दायरे में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों (Private Sector Employees) को पेंशन का फायदा दिया जा रहा है। ईपीएफओ ने ऐसे कर्मचारियों को लेकर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के नियमों में दिसंबर 2019 में बदलाव कर दिया गया था।

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