Friday, 3 January 2025

बेटे की आड़ लेना भी काम नहीं आया निकिता को, नहीं चला पैतरा

Nikita-Atul Case : इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में सोमवार को जब कोर्ट ने बहू सहित सभी आरोपियों की बेल…

बेटे की आड़ लेना भी काम नहीं आया निकिता को, नहीं चला पैतरा

Nikita-Atul Case : इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में सोमवार को जब कोर्ट ने बहू सहित सभी आरोपियों की बेल की याचिका को टाल दिया तो अतुल के पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विदित हो कि अतुल सुभाष केस में बेंगलुरु कोर्ट में तीनों आरोपियों की बेल याचिका टाल दी है। इस सुसाइड केस में जज ने सुनवाई के लिए 4 जनवरी की अगली तारीख दे दी है। बहू की बेल टलने पर अतुल के पिता ने खुशी जताते हुए कहा कि हम अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए सबूतों के साथ पूरी तरह तैयार हैं।

अगली सुनवाई तक हिरासत में ही रहेंगे आरोपी

बेंगलुरु की सिविल कोर्ट में 30 दिसंबर को अतुल सुभाष केस में सुनवाई हुई थी। जिसमें जज ने अतुल के पिता की ओर से लाए गए वकीलों का तर्क सुनने के बाद यह केस अगले डेट तक के लिए टाल दी। जिसके कारण अब निकिता सिंघानिया सहित सभी आरोपी अभी चार तारीख तक पुलिस हिरासत में ही रहेंगे। अतुल के पिता ने बताया कि हमारी तरफ से तीन वकील आए थे। दो वकील लोकल थे जबकि, एक वकील बिहार से आए थे। हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि तीनों आरोपियों को किसी भी कीमत पर बेल न मिले, और उन्हें उनके किए की सजा मिल सके।

बेटे के छोटे होने का फायदा लेना चाहती थी निकिता

आज अतुल सुसाइड केस की सुनवाई होनी थी। तीनों आरोपी, निकिता सिंघानिया, निशा और अनुराग को कोर्ट के कटघरे में लाया गया। सबसे पहले निकिता के वकील ने बेल के लिए अपनी दलील देते हुए कहा, अतुल का बेटा अभी छोटा है जिसकी देखभाल के लिए निकिता को बेल मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने सारी बात सुनने के बाद उनकी (निकिता, निशा और अनुराग) की बेल को टाल दिया। इस दौरान उन तीनों ने बहुत कोशिश की कि उन्हें कोर्ट बेल दे दे, लेकिन कोर्ट उनकी बात से नहीं पसीजा, और अगली डेट सुनवाई के लिए दे दी। सुनवाई के दौरान अतुल की माता और भाई विकास भी कोर्ट में मौजूद रहे। इस सुनवाई के बाद अतुल के पिता ने कहा कि हम बहुत खुश हैं और अगली डेट पर सबूतों के साथ कोर्ट आएंगे।

निकिता बच्चे को फिर से औजार बनाकर इस्तेमाल कर रही

कोर्ट में जब निकिता के वकील ने अतुल के बेटे के छोटा होने और उसकी परवरिश के लिए मां के बाहर होने की बात की, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। इस पर अतुल सुभाष के परिवार के वकील आकाश ने कहा- जैसा कि हमें डर था वैसा ही हुआ, निकिता बच्चे को फिर से औजार बनाकर इस्तेमाल कर रही है। अतुल ने भी सुसाइड से पहले यही बात कही थी कि निकिता बेटे व्योम को औजार बनाकर उसका इस्तेमाल अपने लिए करती है। अब एक बार फिर से ठीक वैसा ही वो दोबारा करके बेटे की परवरिश के नाम पर बाहर आना चाहती है। जबकि हम जानते हैं कि बेल मिलते ही निकिता फिर से गायब हो जाएगी। इस बिना पर निकिता और उसके परिवार को बेल नहीं मिलनी चाहिए। बच्चा छोटा है तो अतुल और परिवार की इच्छा के मुताबिक बच्चे की कस्टडी अतुल के माता-पिता को मिलनी चाहिए।

7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

हालांकि बच्चे की कस्टडी पाने के लिए अतुल की मां ने पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। कोर्ट ने तीन राज्यों की पुलिस (कर्नाटक, यूपी और बिहार) को मामले में जांच के आदेश दिए हैं। अतुल की मां द्वारा बच्चे की कस्टडी के याचिका पर 7 जनवरी को सुनवाई होनी है। देखते हैं वकीलों की जिरह और सबूतों के आधार पर कोर्ट आरोपी मां को कस्टडी देती है या सुसाइड करने वाले अतुल की मां को बच्चे की कस्टडी दी जाएगी।

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