Friday, 3 May 2024

Section 144: धारा-144 है लागू, भूलकर भी न करना यह गलती

Section 144: गौतमबुद्ध नगर। त्यौहारों में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिले में 31 मार्च तक के…

Section 144:  धारा-144 है लागू, भूलकर भी न करना यह गलती

Section 144: गौतमबुद्ध नगर। त्यौहारों में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिले में 31 मार्च तक के लिए धारा-144 लागू कर दी गयी है। धारा-144 के लागू होने के बाद कुछ नियम व उपनियम होते हैं जिन्हें तोड़ने पर कानूनी कार्यवाही होती है।

Section 144

धारा-144 के क्या हैं नियम व उपनियम

अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था कमिश्नरेट गौतम बुध नगर, दिनेश कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लागू की गई है। मार्च माह आने वाले त्योहारों होलिका दहन, होली, शब ए बरात, नवरात्र और रामनवमी के पर्व को देखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग की जाने की आशंका होने के कारण और कोविड-19 प्रोटोकाल के दृष्टिगत जिले में धारा-144 के तहत सुरक्षा के दृष्टिगत 1 मार्च 23 से 31 मार्च 23 तक निषेधाज्ञा लागू है। इसका उल्लंघन करने पर आरोपी के खिलाफ धारा -188 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी।

धारा 144 में इन कार्यों पर रहेगा प्रतिबंध

• इस दौरान किसी भी स्थान पर अब पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं।
• 31 मार्च 23 तक जुलूस निकालने पर रोक लगाई है।
• पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है।
• लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक।
• जुलूस में संगीत बैंड प्रतिबंधित।
• बिना अनुमति के सामाजिक समारोहों पर रोक।
• धरना/अनशन पर रोक।
• सरकारी दफ्तरों के ऊपर और आसपास के ड्रोन की से शूटिंग पूर्णता प्रतिबंधित रहेगी।
• सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना अफवाह नहीं फैलायी जाएंगी जिससे शांति भंग की आशंका हो।
• कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब या मादक द्रव्यों का सेवन नहीं कर सकता।

• सार्वजनिक स्थानों/ मार्गों पर नमाज / पूजा अर्चना / जूलुस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/ अपर पुलिस आयुक्त पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।

• कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों जहां प्राथा न रही हो पर पूजा, नमाज आदि अदा करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्मग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा, न ही इस कार्य में किसी को सहयोग प्रदान करेगा।

• कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों धार्मिक स्थलों/जुलूस के मार्गों पर तथा धार्मिक मजमों के समय धार्मिक स्थलो के निकट सुअर, कुत्ते आदि छुट्टा जानवरों को विचरण नहीं करायेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी का सहयोग करेगा, जिससे किसी व्यक्ति समुदाय की भावना आहत हो।

शस्त्रों के प्रदर्शन पर रहेगी रोक

• धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड- 19 की वर्तमान में प्रचलित गाइड लाइन का अनपालन सनिश्चित किया जाये।

• कोई भी व्यक्ति कमिश्ररेट गौतमबुद्धनगर की सीमा के अंदर लाठी, डंडा (अंधे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शरण जैसे तलवार, बर्फी, गुमियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। कमिश्ररेट गौतमबुद्ध नगर के संपूर्ण क्षेत्र के समस्त सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में कोई भी शस्त्र लाईसेंसी लेकर प्रवेश करेगा।

• कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से 200 गज की दूरी के अन्दर 5 या 5 व्यक्तियों से अधिक की भीड न तो एकत्रित करेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए उसका सहयोग करेगा। परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आस पास बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नही करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा और कोई भी दुकानदार / डीलर इस यंत्र को किसी को तब तक किराये पर नहीं उपलब्ध करायेगा, जब तक कि प्रयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रशासन से अनुमति न प्राप्त कर ली हो। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर बिना अनुमति के मोबाईल फोन, पेजर, कैलकुलेटर अथवा आधुनिक विधि के उपकरण नही ले जायेगा तथा कोई भी व्यक्ति परीक्षा दिवस के एक दिन पूर्व एवं परीक्षा केन्द्र से 200 गज की परिधि में फोटो स्टेट मशीन संचालित नहीं करेगा।

• कोई भी व्यक्ति परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को अनुचित साधनों का प्रयोग के लिए उत्प्रेरित नहीं करेगा और न ही अनुचित साधनों के प्रयोग में किसी प्रकार की कोई सहायता करेगा और न ही कोई परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करेगा।

नहीं की जा सकेगी हर्ष फायरिंग

• शादी/ बारात व अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र का शौकिया प्रयोग/ हर्ष फायरिंग नहीं की जायेगी।

• कोई भी व्यक्ति जनसामान्य को गुमराह या तनाव या वैमनस्य पैदा करने वाले ऐसे किसी प्रकार के ऑडियो / वीडियो कैसेट एवं सी.डी. को न तो बेचेगा और न बजायेगा और न भौतिक रूप से अथवा वर्चुअल रूप में प्रदर्शित करेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित, इलैक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहे नहीं फैलाएगा, जिससे शांति भंग की आशंका हो।

• कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब / मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। 14. कोई भी व्यक्ति ड्यूटीरत पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण नगर निगम स्वास्थ्य विभाग सफाईकर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध विधिपूर्ण कार्यवाही की जाएगी।

• कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईट पत्थर, सोडा वाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न ही रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।

• कोविड-19 प्रोटोकाल के बिना सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार की गतिविधि अनुमन्य नहीं होगी। रेस्टोरेन्ट होटल व फूड ज्वाइंट्स एवं सिनेमा हॉल अपनी क्षमता के साथ कोविड-19 की वर्तमान में प्रचलित गाइडलाइन के अनुसार संचालित होंगे।

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