Delhi News : अब दिल्ली में 23 और दुकानदार 24 घंटे तक अपनी दुकानों को खोल सकते हैं। जी हां, सही सुना आपने हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में 24 घंटे तक दुकानों को खोलने की मंजूरी मिल गई। दिल्ली सरकार की इस पहल से राजधानी में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। आपको बता दें दुकानों को 24 घंटे खोले जाने को लेकर श्रम विभाग ने सीएम केजरीवाल के सामने ये प्रस्ताव रखा था, जिसे मंजूरी दे दी गई। इसके बाद अंतिम मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव को एलजी के पास भेजा गया है।
करना पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का पालन
24 घंटों तक दुकानों को खोलने की मंजूरी मिलने के साथ ही, दुकानदारों के लिए कुछ जरूरी नियम भी बनाएं गए हैं, जिसका उन्हें पालन करना ही होगा। दिल्ली शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1957 की धारा 14,15 और 16 के प्रावधानों और नियम बने हैं। जिसके अनुसार गर्मियों में दुकानदारों को रात 9 से सुबह 7 बजे तक और सर्दी के मौसम में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच किसी भी दुकान पर महिला कर्मचारियों को काम करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके साथ ही दुकानों को अपने निर्धारित समय के अंदर ही खोलने और बंद करने पड़ेगा। वहीं अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद कराए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर ग्राहक इंतजार कर रहे हैं तो दुकान खोलने के लिए 15 मिनट का ही समय मिलेगा। अलग-अलग इलाकों में दुकानों को खोलने या बंद रखने का अलग-अलग समय तय हो सकता है और दुकानदारों को उसका पालन करना होगा।
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33 लोगों के आवेदन पर हुआ फैसला
आपको बता दें दिल्ली के श्रम विभाग के पास 24 घंटे दुकानों को खोलने का आवेदन किया था, इस आवेदन को करने के लिए 33 लोग ने गुहार लगाई थी। जिसके बाद श्रम विभाग की ओर से इन आवेदन पत्रों और दस्तवेजों की जांच की गई, जिसके बाद 33 में से 23 आवेदन पत्रों को स्वीकृति दे दी गई। वहीं बाकि बचे 10 पत्रों का जांच की जा रही है।
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