Friday, 17 May 2024

प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएगी सरकार

EWS School Admission : आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बच्चों को सरकार निशुल्क पढ़ाई करवाएगी। EWS वर्ग के छात्रों…

प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएगी सरकार

EWS School Admission : आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बच्चों को सरकार निशुल्क पढ़ाई करवाएगी। EWS वर्ग के छात्रों के लिए सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है और इसके लिए आवेदन 15 मई तक भरे जाएंगे।  आप चाहे अपने बच्चों को किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, सरकार इसके लिए पूरा खर्च उठाएगी ।

EWS के लिए प्राइवेट स्कूलों में 25 फ़ीसदी आरक्षण

सरकार द्वारा दाखिले के लिए सभी प्राइवेट स्कूलों में 25 फ़ीसदी  सीटें रिजर्व रखी जाती है। यानी इन सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग  के बच्चों को दाखिला दिया जाता है ताकि गरीब वर्ग के बच्चे भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में शिक्षा हासिल कर सके और यह शिक्षा उन्हें पूरी तरह से मुफ्त दी जाती है। सरकार ने इसके लिए आवेदन फॉर्म की तिथि भी जारी कर दी है।

आवेदन फार्म भरने की आखिरी तारीख 

आवेदन फार्म 30 अप्रैल से भरना शुरू हो चुके हैं जिसके लिए अंतिम तारीख 15 में रखी गई है। दाखिले के लिए सरकार ने कुछ नियम भी बनाए हैं जिसके तहत सभी प्राइवेट स्कूलों को 25% सीटें उन छात्रों के लिए रिजर्व रखनी पड़ती है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं ।  फॉर्म भरने के बाद इन स्कूलों में दाखिले के लिए सरकार द्वारा कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम के द्वारा लॉटरी निकाली जाती है । लॉटरी में सफल छात्रों को स्कूल में दाखिला मिलता है।  लॉटरी 20 मई को निकाली जाएगी।

EWS School Admission  दाखिले के नियम 

ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत स्कूलों में प्रवेश के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा अब ढाई लाख रुपये होगी।  आपको बता दे दिल्ली में 2000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में EWS कोटे के लिए 35000 सीटें उपलब्ध है।  ईडब्ल्यूएस और डिजी श्रेणियों के तहत नर्सरी या प्रीस्कूल में दाखिले के लिए बच्चों की उम्र 3 से 5 साल होनी चाहिए।वही CWD  या CWSN श्रेणी के छात्रों के लिए दाखिले के लिए उम्र 3 से 7 साल होना जरूरी है.  इसके अलावा ईडब्ल्यूएस और डिजी श्रेणियों से संबंधित जो छात्र प्री प्राइमरी या केजी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी उम्र 4 से 6 साल के बीच होना अनिवार्य है। इन नियमों के तहत ही बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत स्कूल में दाखिला लेने के लिए बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अभिभावक का आईडी कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज होने जरूरी है।  इसके लिए आपको ऑनलाइन मोड से आवेदन करना होगा।  आवेदन करने के लिए आप सरकार द्वारा दिए गए लिंक पर जाकर वहां आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

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