Sunday, 4 May 2025

यूपी रेरा ने बिल्डरों को दिया बड़ा झटका, खरीदारों को बेवकूफ नहीं बना सकेंगे बिल्डर

Greater Noida : नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत पूरे एनसीआर मेे सुपर एरिया के नाम पर फ्लैट और अपार्टमेंट की…

यूपी रेरा ने बिल्डरों को दिया बड़ा झटका, खरीदारों को बेवकूफ नहीं बना सकेंगे बिल्डर

Greater Noida : नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत पूरे एनसीआर मेे सुपर एरिया के नाम पर फ्लैट और अपार्टमेंट की बिक्री करने वाले बिल्डरों को उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने बड़ा झटका दिया है। यूपी रेरा ने कहा कि सुपर एरिया कोई शब्द नियमावली में नहीं है और सुपर एरिया के नाम पर कॉमन एरिया की बिक्री करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आपको बता दें कि UP RERA ने एक आदेश जारी किया है, इस आदेश में कहा गया है कि सुपर एरिया के नाम पर फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदारों को ​गुमराह नहीं किया जा सकता है। यूपी रेरा ने सुपर एरिया के नाम पर भवनों की बिक्री पर रोक लगा दी है। कहा कि बिल्डर केवल कारपेट एरिया के आधार पर ही खरीब- बिक्री कर सकेंगे।

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आपको बता दें कि नोएडा में स्थित UP RERA में प्रदेश के 3536 बिल्डर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं। इनमें से कई प्रोजेक्ट में बिल्डर सुपर एरिया, कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया के नाम पर फ्लैट या अपार्टमेंट बेच रहे हैं। सुपर एरिया के नाम पर कॉमन एरिया को बेचना नियमों के खिलाफ है और कॉमन एरिया की बिक्री पर बैन है। सुपर एरिया एक भ्रामक शब्द है और यूपी रेरा एक्ट में यह शब्द मान्य नहीं है। सुपर एरिया के नाम पर फ्लैटों की बिक्री अवैधानिक है।

यूपी रेरा के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी का कहना है कि यूपी रेरा एक्ट में सुपर एरिया कोई शब्द ही नहीं है। बिल्डर इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। केवल कारपेट एरिया पर ही संपत्ति की खरीद-बिक्री की जा सकती है। नियमों का पालन नहीं करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई होगी।

जारी करने होंगे हेल्पलाइन नंबर

यूपी रेरा ने अपने आदेश में यूपी के सभी बिल्डरों को अपने अपने हेल्पलाइन नंबर जारी करने को भी कहा है। यूपी रेरा के अधिकारियों का मानना है कि हेल्पलाइन नंबर जारी होने के बाद किसी भी तरह की परेशानी होने पर खरीदार कॉल करके मदद प्राप्त कर सकेंगे। जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी यूपी रेरा को भी देनी होगी।

क्या है सुपर एरिया

किसी भी फ्लैट के सुपर एरिया में प्रोजेक्ट के अंदर कॉमन एरिया भी शामिल होता है। इसमें जेनरेटर रूम, पार्क, जिम, सीढ़ियां, लिफ्ट, लॉबी, टेनिस कोर्ट, छत, बालकनी, दीवार से घिरी जगह भी शामिल होती है। सुपर एरिया फ्लैट के कारपेट एरिया से 40 से 50 प्रतिशत अधिक होता है।

क्या है कारपेट एरिया

कारपेट एरिया में फ्लैट का वो हिस्सा शामिल होता है। जहां कारपेट बिछाकर प्रयोग कर सकते है। यह फ्लैट के अंदर का खाली स्थान होता है। इसमें फ्लैट की दीवारें भी शामिल नहीं होती हैं।

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